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कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था हो - डीएम

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Published : May 2, 2021, 10:10 PM IST

रविवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक बैठक का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने कोविड -19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोरोना से होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव का सम्मानपूर्व अंतिम संस्कार किया जाए.

राजस्थान में कोरोना केस, Rajasthan Hindi News
कोरोना से मृत्यु होने के पार्थिव देह का सम्मानपूर्वक हो अंतिम संस्कार

धौलपुर. धौलपुर में रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड -19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार उपखण्डधिकारी धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ, सरमथुरा, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बाड़ी, राजाखेड़ा को कोविड-19 से होने वाली वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था के संबंध में शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के कम में मृतक कोविड पॉजिटिव संदेहास्पद कोविड पॉजिटिव की देह को पूरी तरह निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल अनुसार अंतिम संस्कार कराने की पालना में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कर मृत पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था कराएं, जिसकी पालना में नगरीय निकायों की ओर से शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव और संदेहास्पद कोरोना पॉजिटिव शवों का कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए नियमित रूप से दाह संस्कार कराया जाए.

उन्होंने बताया कि शवों को अंतिम संस्कार स्थल पर शव वाहन की ओर से ले जाने की व्यवस्था भी करवाई जा रही हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से मृतक (कोविड पॉजिटिव संदेहास्पद कोविड पॉजिटिव) की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रुफ जिपर बॉडी बैग में पैक कर निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित मृत की जानकारी अंकित कर उनके परीजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर तथा उनकी पालना किए जाने का शपथ-पत्र लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जाए और कोविड़ प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करवाया जाना सुनिश्चित करें.

पढ़ें- EXCLUSIVE : प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान - बीजेपी का तिलिस्म टूट रहा है, केंद्र में भी और राजस्थान में भी

परिजनों की ओर से कोविड-19 से पॉजिटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाएं.

मृतक का अंतिम संस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जाए. मृतक की सूचना प्राप्त होते ही यह सुनिश्चित करें कि मृतक के दाह संस्कार में किसी प्रकार की देरी न हो और कोविड़ प्रोटोकॉल सुनिश्चित हो. मृतक शरीर के परिवहन में उपयोग में लिए गए वाहन को उपयोग के बाद हाईपोक्लाराईड से विसंक्रमित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सोडियम हाईपोक्लोराईड निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा.

मृतक के अंतिम संस्कार करने में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की ओर से कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और सामाजिक दूरी आदि की पालना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के क्रम में पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें. यह भी सुनिश्चित कराए कि लीक प्रुफ जिपर बॉडी बैग पर्याप्त मात्रा में नगरीय निकायों एवं अस्पतालों को उपलब्ध करावें ताकि मृतक के अंतिम संस्कार में कोविड़ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो.

धौलपुर. धौलपुर में रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड -19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार उपखण्डधिकारी धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपऊ, सरमथुरा, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बाड़ी, राजाखेड़ा को कोविड-19 से होने वाली वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था के संबंध में शहरी क्षेत्रों के समान ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के कम में मृतक कोविड पॉजिटिव संदेहास्पद कोविड पॉजिटिव की देह को पूरी तरह निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल अनुसार अंतिम संस्कार कराने की पालना में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के बाद पार्थिव देह को ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना कर मृत पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था कराएं, जिसकी पालना में नगरीय निकायों की ओर से शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव और संदेहास्पद कोरोना पॉजिटिव शवों का कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए नियमित रूप से दाह संस्कार कराया जाए.

उन्होंने बताया कि शवों को अंतिम संस्कार स्थल पर शव वाहन की ओर से ले जाने की व्यवस्था भी करवाई जा रही हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से मृतक (कोविड पॉजिटिव संदेहास्पद कोविड पॉजिटिव) की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रुफ जिपर बॉडी बैग में पैक कर निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित मृत की जानकारी अंकित कर उनके परीजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर तथा उनकी पालना किए जाने का शपथ-पत्र लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जाए और कोविड़ प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करवाया जाना सुनिश्चित करें.

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परिजनों की ओर से कोविड-19 से पॉजिटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाएं.

मृतक का अंतिम संस्कार ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जाए. मृतक की सूचना प्राप्त होते ही यह सुनिश्चित करें कि मृतक के दाह संस्कार में किसी प्रकार की देरी न हो और कोविड़ प्रोटोकॉल सुनिश्चित हो. मृतक शरीर के परिवहन में उपयोग में लिए गए वाहन को उपयोग के बाद हाईपोक्लाराईड से विसंक्रमित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सोडियम हाईपोक्लोराईड निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा.

मृतक के अंतिम संस्कार करने में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की ओर से कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और सामाजिक दूरी आदि की पालना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के क्रम में पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें. यह भी सुनिश्चित कराए कि लीक प्रुफ जिपर बॉडी बैग पर्याप्त मात्रा में नगरीय निकायों एवं अस्पतालों को उपलब्ध करावें ताकि मृतक के अंतिम संस्कार में कोविड़ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो.

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