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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 7 साल की सजा

धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय नाबालिग का (sentenced 7 years imprisonment) अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Pocso court sentenced,  sentenced 7 years imprisonment
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 7 साल की सजा.
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Published : Aug 4, 2023, 7:09 PM IST

धौलपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी थाना पर एक परिवादी ने 3 मई 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि 3 मई 2021 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री अन्य लड़कियों के साथ खेत पर जा रही थी. इस दौरान एक युवक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले गया. साथी लड़कियों ने इसकी सूचना नाबालिग के परिजनों को दी. परिजनों ने नाबालिग को तलाश किया तो एक झोपड़ी से उसकी चीखने की आवाज आ रही थी. परिजन झोपड़ी में पहुंचे तो आरोपी भागने लगा, इस पर ग्रामीणों ने पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से ज्यादती करने वाले धर्म शिक्षक को सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए बनवारी पुत्र रामनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम बनवारी पुत्र रामनिवास को दोषी करार दिया. न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

धौलपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने आठ वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी थाना पर एक परिवादी ने 3 मई 2021 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि 3 मई 2021 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री अन्य लड़कियों के साथ खेत पर जा रही थी. इस दौरान एक युवक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले गया. साथी लड़कियों ने इसकी सूचना नाबालिग के परिजनों को दी. परिजनों ने नाबालिग को तलाश किया तो एक झोपड़ी से उसकी चीखने की आवाज आ रही थी. परिजन झोपड़ी में पहुंचे तो आरोपी भागने लगा, इस पर ग्रामीणों ने पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए बनवारी पुत्र रामनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम बनवारी पुत्र रामनिवास को दोषी करार दिया. न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

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