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धौलपुर : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा

धौलपुर में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 3 साल कारावास और 10 हजार नगद की सुनाई. आरोपी पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का मामला दर्ज था. आरोपी ट्रेन में 9 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था.

धौलपुर में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 3 साल कारावास की सजा.
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Published : Aug 6, 2019, 11:54 PM IST

धौलपुर. जिले में मंगलवार को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में 7 जुलाई वर्ष 2018 को दर्ज कराया गया था. मामला नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का था.

धौलपुर में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 3 साल कारावास की सजा.

आरोपी नीलेश सिंह शहडोल,मध्य प्रदेश का निवासी है. रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी नीलेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 78/18 आईपीसी की धारा 363,511,354 और 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. यह मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.

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प्रकरण में विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने अपराधी नीलेश सिंह को आईपीसी की धारा 354 एवं धारा 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

पढ़ें-धौलपुर : अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान को बनाया निशाना...साफ किया पांच लाख का माल

बता दें कि यह मामला 7 जुलाई 2018 का है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में दर्ज किया गया था. एक महिला ने उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रेन में यात्रा के दौरान छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया था. साथ ही महिला ने आरोपी को पकड़ कर धौलपुर में रेलवे पुलिस बल के हवाले कर दिया था.

धौलपुर. जिले में मंगलवार को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में 7 जुलाई वर्ष 2018 को दर्ज कराया गया था. मामला नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का था.

धौलपुर में पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को 3 साल कारावास की सजा.

आरोपी नीलेश सिंह शहडोल,मध्य प्रदेश का निवासी है. रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी नीलेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 78/18 आईपीसी की धारा 363,511,354 और 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. यह मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.

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प्रकरण में विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने अपराधी नीलेश सिंह को आईपीसी की धारा 354 एवं धारा 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं.

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बता दें कि यह मामला 7 जुलाई 2018 का है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में दर्ज किया गया था. एक महिला ने उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रेन में यात्रा के दौरान छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया था. साथ ही महिला ने आरोपी को पकड़ कर धौलपुर में रेलवे पुलिस बल के हवाले कर दिया था.

Intro:नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश के एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक मुल्जिम को तीन वर्ष के कारावास की सुनाई सजा.साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने में वर्ष 2018 में दर्ज हुए नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश के एक मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं। 



Body:पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 7 जुलाई 2018 को धौलपुर रेलवे सुरक्षा बल थाने पर एक महिला यात्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपनी 9 वर्षीय बच्ची के साथ ट्रैन नंबर 19325 के कोच नंबर एस-9 में रिजर्वेशन सीटों पर बैठ कर इंदौर से मेरठ की यात्रा कर रहे थे.समय करीब चार बजे एक अज्ञात व्यक्ति कोच में आया और वह मेरी 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अपहरण करने की कोशिश कर रहा था.उस व्यक्ति को हम लोगो ने पकड़ लिया तो उसने अपना नाम नीलेश सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी शहडोल मध्य प्रदेश बताया। धौलपुर जब ट्रैन रुकी तो आरोपी नीलेश को रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी नीलेश के खिलाफ मुकदमा नंबर 78/18 आईपीसी की धारा 363,511,354 और 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:प्रकरण में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम नीलेश सिंह को आईपीसी की धारा 354 एवं धारा 8 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur



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