धौलपुर. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई, 2021 तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ घोषित किया है. केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राज्यों को 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर एवं 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन और आईसीयू बैड उपयोग वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की सलाह दी है.
राज्य में वर्तमान पॉजीटिविटी दर लगभग 21 प्रतिशत एवं कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन तथा आईसीयू बैड का 90 से 95 प्रतिशत तक उपयोग हो रहा है. राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है. ऐसे में जिलेवासी संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें क्योंकि जब तक संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी हमारे सभी प्रयास कम साबित होते जाएंगे.
नई गाइडलाइन के अनुसार 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे. शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है.
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी. किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें,परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी. ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी. मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी. ठेलेे, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा. डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी. साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी. केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी. विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा. विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी. इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा.
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बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है. जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों, उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए. सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे. समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी. संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके. निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी. नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें, ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो. यह भी परामर्श दिया गया है कि ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ के दौरान शादी-समारोह का आयोजन स्थगित कर इन्हें बाद में आयोजित किया जाए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके. यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए. विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए। शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे.
गरीबों को राहत के लिए ढेरों योजनाएं
धौलपुर. कोरोना संक्रमण के चलते अमाजन को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्तोदय, स्टेट बीपीएल, बीपीएल व खाद्य सुरक्षा योजना में चयनितों को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है. संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में अब गरीब परिवार के सामने खाने पीने का संकट नहीं आएगा.
जिले में हुआ अतिरिक्त आवंटन
जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्तोदय स्टेट बीपीएल, बीपीएल व खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित एपीएल राशन कार्ड ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 1 लाख 65 हजार 605 परिवारों के 7 लाख 51 हजार 83 सदस्यों को जून-जुलाई में पांच-पांच किलो ग्राम गेहूं दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत जिले में कुल 37 हजार 554.15 क्विंटल अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा. जून-जुलाई माह में प्रति सदस्य पांच किलो राज्य सरकार की ओर से एवं पांच किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तरफ से गेहूं दिया जाएगा.
जिले में ब्लॉकवार विवरण
- धौलपुर में 1 लाख 65 हजार 605 लाख परिवारों के 7.51 लाख सदस्यों को फ्री मिलेगा 37 हजार 554.15 क्विंटल गेहूं.
- धौलपुर में चयनित परिवारों के लिए अतिरिक्त गेहूं का आवंटन किया गया है.
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जून-जुलाई में अतिरिक्त पांच किलो देने के लिए आवेदन की कवायद शुरू है.
- योजना के अंतर्गत सभी पात्र लोगों लाभ दिया जाएगा.
- वितरण में राशन डीलर ने लापरवाही बरती तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
गेंहू मिलने से गरीब आमजन को मिलेगी राहत
सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दो माह जून-जुलाई को 5-5 किलो गेहूँ देने की घोषणा की है. आवंटन शुरू होने पर राशन डीलर के माध्यम से टोकन प्रणाली से वितरण करवाया जाएगा. योजना के माध्यम से गरीब परिवार के सामने खाने पोने का संकट खत्म होगा और राहत मिलेगी.
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्तोदय स्टेट बीपीएल, बीपीएल व खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित एवं एपीएल राशन कार्ड के खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉकवार सदस्य का विवरण- बाड़ी शहरी क्षेत्र में कुल 7691 परिवारों को 1 लाख 83 हजार 860 किलोग्राम अतिरिक्त आवंटन, धौलपुर शहरी क्षेत्र में 9588 परिवारों को 2 लाख 22 हजार 390 किलोग्राम एवं राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र हेतु 4747 परिवारों के लिए 1 लाख 14 हजार 905 किलोग्राम का आवंटन किया गया है.
बाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 24 हजार 484 परिवारों को 5 लाख 31 हजार 585 किलोग्राम, बसेड़ी ग्रामीण क्षेत्र हेतु 38 हजार 493 परिवारों को 7 लाख 91 हजार 350 किलोग्राम, धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 28 हजार 3 परिवारों को 6 लाख 52 हजार 405 किलोग्राम, राजाखेड़ा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 23 हजार 769 परिवारों को 5 लाख 56 हजार 410 किलोग्राम एवं सैंपऊ ग्रामीण क्षेत्र के 28 हजार 830 परिवारों को 7 लाख 2 हजार 510 किलोग्राम का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.