धौलपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है. धौलपुर न्यायालय के सभी कामकाज 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे. केवल अर्जेंट मामलों की न्यायालय के समक्ष सुनवाई की जाएगी. कोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन चले आ रहे मामलों की सुनवाई अब 31 मार्च 2020 के बाद ही की जाएगी.
धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा, कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व के कई देश चपेट में आ रहे हैं. पड़ोसी देश चीन से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक नहीं फैले इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कोर्ट में लंबित चले आ रहे मामलों पर सुनवाई नहीं की जाएगी. 31 मार्च 2020 तक सभी पक्षकारों के मामलों पर रोक रहेगी.
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शक्ति सिंह ने कहा कि कोर्ट के अंदर केवल अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी. न्यायालय परिसर में पक्षकार अधिक आते हैं, साथ ही वकील भी कोर्ट परिसर में रहते हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है.
बता दें कि कोर्ट के अंदर पीसी रिमांड, 164 से कलम बद्ध बयान,आपराधिक मामले, वाहनों को छोड़ने की सुपुर्दगी आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी. उसके अलावा लंबित मामलों के परिवादी और पक्षकार सीआईएस ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से तारीख को प्राप्त कर सकते हैं. 31 मार्च 2020 तक राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक रहेगी.
न्यायाधीश ने बताया, कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पक्षकार ईमेल के जरिए पीड़ा को दर्ज करा सकते हैं. साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर भी पक्षकारों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा, कि लोग भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें. लोगों को स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे इस संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके.