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धौलपुर : नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 3 साल की सजा - धौलपुर खबर

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दो दोषियों में एक दोषी को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है. दोषी मामले में एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी.

धौलपुर पॉस्को कोर्ट, Dhaulpur Posco Court
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Published : Oct 5, 2019, 11:32 PM IST

धौलपुर. जिले में शनिवार को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में दोषी को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दोषी को मिली सजा

क्या है मामला...

मामला 2013 का है. असल में 31 दिसंबर 2013 की रात दो सगे भाई महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण एक नाबालिग लड़की को उसके घर से भगा ले गए थे. जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 2013 में महिला थाना में केस दर्ज किया गया था.

पढ़ें. जोधपुर जिला परिषद की अंतिम बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का उठा मुद्दा

लड़की के पिता ने क्या कहा...

इस मामले पर बात करते हुए लड़की के पिता ने बताया कि 31 दिसंबर की रात दस बजे तक घर में सभी लोग सो गए थे. सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच जब उनकी पत्नी उठी तो लड़की घर पर नहीं थी. जिसकी तलाश लगातार की गई. बाद में जब लड़की के पिता को उन लड़कों (यानी महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण) के बारे में पता चला तो उन्होंने महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

लेकिन ट्रायल के दौरान ही श्री कृष्ण की मौत हो गई. जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया गया. जिसके बाद उक्त मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिसके बाद शनिवार को विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोषी को 3 साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

धौलपुर. जिले में शनिवार को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में दोषी को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दोषी को मिली सजा

क्या है मामला...

मामला 2013 का है. असल में 31 दिसंबर 2013 की रात दो सगे भाई महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण एक नाबालिग लड़की को उसके घर से भगा ले गए थे. जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 2013 में महिला थाना में केस दर्ज किया गया था.

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लड़की के पिता ने क्या कहा...

इस मामले पर बात करते हुए लड़की के पिता ने बताया कि 31 दिसंबर की रात दस बजे तक घर में सभी लोग सो गए थे. सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच जब उनकी पत्नी उठी तो लड़की घर पर नहीं थी. जिसकी तलाश लगातार की गई. बाद में जब लड़की के पिता को उन लड़कों (यानी महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण) के बारे में पता चला तो उन्होंने महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

लेकिन ट्रायल के दौरान ही श्री कृष्ण की मौत हो गई. जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया गया. जिसके बाद उक्त मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिसके बाद शनिवार को विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोषी को 3 साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

Intro:नाबालिग को भगा कर ले जाने एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक मुल्जिम को तीन वर्ष के कारावास की सुनाई सजा.साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला थाना में वर्ष 2013 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं। 

   


Body:पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला थाना में एक मामला दर्ज हुआ था.मामले में नाबालिग के पिता ने बताया कि 31 दिसंबर 2013 की रात दस बजे घर पर सभी सो गए थे.सुबह 3 से 4 बजे के बीच मेरी पत्नी जाएगी तो देखा कि मेरी नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी.जिसको तलाश किया तो पता चला कि बाड़ी थाना इलाके के गजपुरा गांव निवासी श्रीकेश पुत्र महेंद्र सिंह और श्रीकृष्ण मेरी पुत्री को भगा कर ले गए.महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। लेकिन ट्रायल के दौरान श्रीकृष्ण की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्राप की गई.उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम श्रीकेश को आईपीसी की धारा 363 में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur
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