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धौलपुर : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 साल की सजा - Dhaulpur Poxo Court verdict

धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 2019 में दर्ज हुए 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और 506 में एक वर्ष की सजा सुनाई है.

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एक वर्ष के कारावास की सजा
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Published : Mar 6, 2020, 10:59 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनियां थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च 2019 को मनियां पुलिस थाने पर नाबालिग के परिजन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री 18 मार्च 2019 को बोर्ड की परीक्षा देने घर से टैम्पो में बैठ कर गई हुई थी.

पढ़ेंः SMS हॉस्पिटल ने रचा इतिहास, नई तकनीकी से कैंसर का इलाज कर महिला को दी नई जिंदगी

तभी आगे पेट्रोल पम्प पर आरोपी विजय दीक्षित आ गया और मेरी नाबालिग पुत्री को टैम्पो से जबरन उतार कर पास में ही बाउंड्री के पास ले गया. आरोपी विजय ने मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी की, परीक्षा में नहीं जाने देने और शादी कर ले, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जिस मामले में आज विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने अभियुक्त विजय दीक्षित पुत्र भगवान सिंह निवासी गांव विपरपुर थाना मनियां को आईपीसी की धारा 354 और 506 में एक वर्ष की सजा सुनाई है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मनियां थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 24 मार्च 2019 को मनियां पुलिस थाने पर नाबालिग के परिजन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री 18 मार्च 2019 को बोर्ड की परीक्षा देने घर से टैम्पो में बैठ कर गई हुई थी.

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तभी आगे पेट्रोल पम्प पर आरोपी विजय दीक्षित आ गया और मेरी नाबालिग पुत्री को टैम्पो से जबरन उतार कर पास में ही बाउंड्री के पास ले गया. आरोपी विजय ने मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी की, परीक्षा में नहीं जाने देने और शादी कर ले, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया.

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जिस मामले में आज विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने अभियुक्त विजय दीक्षित पुत्र भगवान सिंह निवासी गांव विपरपुर थाना मनियां को आईपीसी की धारा 354 और 506 में एक वर्ष की सजा सुनाई है.

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