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चूरू: पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित, लिंगानुपात कॉलोनी को लेकर चर्चा

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Published : Mar 16, 2020, 11:20 PM IST

चूरू में पीसीपीएनडीटी (लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994) एक्ट को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े नए प्रावधान और नई जानकारियां राजकीय और निजी अस्पताल के चिकित्सकों को दी गई. जिले में लिंगानुपात कॉलोनी को लेकर भी चर्चा की गई.

पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला, Efforts bring sex ratio equal
पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित

चूरू. जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर एक आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में राजकीय और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भाग लिया.

पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित

कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट में जुड़े नवीन प्रावधानों और लिंगानुपात को इक्वल लाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. इस एक्ट को लेकर आम लोगों तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए. वहीं डॉक्टर्स को भी इस कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए.

प्रोत्साहन राशि के प्रचार प्रसार की जरूरत बताई

लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर प्रचार-प्रसार करने की जरूरत बताई. वहीं लिंग जांच कानून में मिलने वाले दंड को लेकर भी प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए. कार्यशाला में जिला कलेक्टर संदेश नायक, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश दडिया सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे.

पढ़ेंः गुजरात कांग्रेस के और 21 विधायक पहुंचे शिव विलास रिसॉर्ट जयपुर, अबतक कुल 35 विधायक जुटे

चिकित्सा संस्थानों के साथ ही जिले में सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रूण लिंग जांच की शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर के प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए गए.

चूरू. जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर एक आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में राजकीय और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भाग लिया.

पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित

कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट में जुड़े नवीन प्रावधानों और लिंगानुपात को इक्वल लाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. इस एक्ट को लेकर आम लोगों तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए. वहीं डॉक्टर्स को भी इस कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए.

प्रोत्साहन राशि के प्रचार प्रसार की जरूरत बताई

लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर प्रचार-प्रसार करने की जरूरत बताई. वहीं लिंग जांच कानून में मिलने वाले दंड को लेकर भी प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए. कार्यशाला में जिला कलेक्टर संदेश नायक, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश दडिया सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे.

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चिकित्सा संस्थानों के साथ ही जिले में सार्वजनिक स्थानों पर भी भ्रूण लिंग जांच की शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर के प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए गए.

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