चूरू. जिले के रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 40 वर्षीय महिला को होम लोन दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने और 3 लाख 75 हजार रुपए ठगने (Fraud Case In Churu) का मामला सामने आया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में झुन्झुनु जिले के गांव सही बड़ी के रहने वाले आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओ में मामला दर्ज हुआ है. आरोपी ने पीड़िता के देवर के जरिए पहले विवाहिता से जान पहचान बढ़ाई, फिर होम लोन का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया.
जानकारी के अनुसार आरोपी ने महिला को 6,50,000 रुपए का होम लोन दिलवाने की ऐवज में डेढ़ लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में लिए और फिर महिला से अलग-अलग समय पर दो बार दुष्कर्म (Rape Case In Churu) की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी उसके बैंक खाते से अब तक करीब 3 लाख 75 हजार रुपए भी निकाल चुका है, जब पीड़िता ने अपने रुपए वापस मांगे तो व्यक्ति ने देने से इंकार कर दिया.
महिला थाना एसआई सुमन शेखावत ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दी कि उसका पति हरियाणा में काम करता है. उसके देवर ने चूरू में गोल्ड लोन लिया था. इस दौरान उसकी झुन्झुनु जिले के रहने वाले एक व्यक्ति से जान पहचान हो गई. जिस कारण आरपी का उसके घर आना-जाना हो गया. आरोपी ने खुद को आवास फाइनेंस कंपनी का फिल्ड मैनेजर बताते हुए महिला को होम लोन दिलवाने का लालच दिया. उसकी बातों पर विश्वास कर महिला ने अपने आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पास बुक, चेक बुक, पहचान पत्र, एटीएम कार्ड, फोटो आदि दस्तावेज आरोपी को दे दिए.
मई 2021 में आरोपी ने लोन की एवज में मार्जिन मनी मांगी और करीब एक लाख 50 हजार रुपए पीड़िता से ऐंठ लिए. जुलाई 2021 को दिनेश सिंह उस वक्त महिला के घर गया जब वह घर में अकेली थी. आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर महिला से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर मार्जिन मनी के 1.50 लाख रुपए डूब जाने की बात कही. इसी दौरान आरोपी ने एक दिन होम लोन के बहाने उसे अपने कमरे पर बुलाकर एक बार फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
जुलाई 2021 को महिला का 6,50,000 रुपए का लोन स्वीकृत हो गया और 23 जुलाई 2021 को उसके बैंक खाते में 4,75,617 रुपए भी आ गए. महिला ने बताया कि वह पढ़ना लिखना नहीं जानती जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने अलग-अलग समय में उसके दस्तावेजों से धोखाधड़ी करके बैंक खाते से 3 लाख 75 हजार रुपए भी निकाल लिए.
जब पीड़िता ने आरोपी से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने को कहा तो आरोपी ने कहा कि वह जेब में जहर लेकर घूम रहा है और आत्महत्या कर महिला और उसके परिजनों को फंसा देगा. महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आईपीसी (IPC) की धारा 420, 406, 376(2)(एन) में मामला दर्ज कर उसका राजकीय भर्तियां अस्पताल में मेडिकल करवाया है.