चूरू. विशिष्ट सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने साल 2016 के एनडीपीएस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पंजाब निवासी तस्कर जगबीर सिंह उर्फ गुरुवीर सिंह को 12 साल के कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में कोर्ट ने ट्रक मालिक सुखविंदर सिंह को बरी कर दिया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि 24 नवंबर 2016 को भानीपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक में प्याज की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी की जा रही है.
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जिस पर पुलिस की ओर से नाकाबंदी की गई और ट्रक को रोक जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो पुलिस को ट्रक में प्याज के कट्टों की आड़ में 8 कट्टे डोडा पोस्त के मिले. जिस पर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त जब्त कर पंजाब निवासी ट्रक चालक जगबीर सिंह उर्फ गुरुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस ने ट्रक मालिक की साठ-गांठ मानते हुए उसे भी आरोपी बनाया.
अनुसंधान के बाद पुलिस ने संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया. जहां सुनवाई के बाद न्यायधीश बलजीत सिंह ने ट्रक चालक जगबीर सिंह उर्फ गुरुवीर सिंह को डोडा पोस्त तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 12 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. पुलिस ने आठ कट्टों से 159 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था.