चूरू. विशिष्ठ पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने गुरुवार को एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. साल 2014 में जिले के हमीरवास पुलिस थाने में नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी नाबालिग बालिका को प्रमोद नाम का युवक जो नाबालिक बालिका के साथ ही स्कूल में पढ़ता था. जिसने एक दिन जब नाबालिग बालिका स्कूल से अपने घर जा रही थी तो आरोपी प्रमोद ने नाबालिग से कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे पिलानी अस्पताल में भर्ती हैं.
आरोपी युवक प्रमोद नाबालिग बालिका को यह कहकर अपने साथ ले गया और पिलानी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जहां पहले से आरोपी प्रमोद का एक और साथी मौजूद था. जहां दोनों ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बालिका को गांव के स्कूल के पास ले जाकर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
घटना के कुछ दिन बाद नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने हमीरवास थाने में दो आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 2014 को गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि गैंगरेप का दूसरा आरोपी नाबालिग है. जिसका मामला किशोर न्यायालय में है. वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी प्रमोद को पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का आरोपी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.