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चूरू : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

विशिष्ठ पॉक्सो न्यायालय चूरू ने एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. आरोपी युवक नाबालिग बालिका से झूठ बोलकर उसे गांव से ले गया था कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं. बाद में पिलानी ले जाकर नाबालिग के साथ आरोपी ने एक अपने अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था.

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Published : May 30, 2019, 5:29 PM IST

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चूरू. विशिष्ठ पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने गुरुवार को एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. साल 2014 में जिले के हमीरवास पुलिस थाने में नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी नाबालिग बालिका को प्रमोद नाम का युवक जो नाबालिक बालिका के साथ ही स्कूल में पढ़ता था. जिसने एक दिन जब नाबालिग बालिका स्कूल से अपने घर जा रही थी तो आरोपी प्रमोद ने नाबालिग से कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे पिलानी अस्पताल में भर्ती हैं.

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरोपी युवक प्रमोद नाबालिग बालिका को यह कहकर अपने साथ ले गया और पिलानी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जहां पहले से आरोपी प्रमोद का एक और साथी मौजूद था. जहां दोनों ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बालिका को गांव के स्कूल के पास ले जाकर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

घटना के कुछ दिन बाद नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने हमीरवास थाने में दो आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 2014 को गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि गैंगरेप का दूसरा आरोपी नाबालिग है. जिसका मामला किशोर न्यायालय में है. वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी प्रमोद को पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का आरोपी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

चूरू. विशिष्ठ पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने गुरुवार को एक नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. साल 2014 में जिले के हमीरवास पुलिस थाने में नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी नाबालिग बालिका को प्रमोद नाम का युवक जो नाबालिक बालिका के साथ ही स्कूल में पढ़ता था. जिसने एक दिन जब नाबालिग बालिका स्कूल से अपने घर जा रही थी तो आरोपी प्रमोद ने नाबालिग से कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे पिलानी अस्पताल में भर्ती हैं.

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरोपी युवक प्रमोद नाबालिग बालिका को यह कहकर अपने साथ ले गया और पिलानी ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जहां पहले से आरोपी प्रमोद का एक और साथी मौजूद था. जहां दोनों ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद बालिका को गांव के स्कूल के पास ले जाकर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

घटना के कुछ दिन बाद नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने हमीरवास थाने में दो आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 2014 को गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि गैंगरेप का दूसरा आरोपी नाबालिग है. जिसका मामला किशोर न्यायालय में है. वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी प्रमोद को पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का आरोपी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

Intro:चूरू_नाबालिग बालिका से गैंगरेप के आरोपी को विशिष्ठ पोक्सो न्यालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व आरोपी प्रमोद को किया एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित।आरोपी युवक नाबालिग बालिका को झूठ बोलकर गांव से ले गया की उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है। औऱ वो पिलानी अस्पताल में भर्ती हैं।और पिलानी लेजाकर नाबालिग बालिका को आरोपी ने एक अपने अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर अपनी हवस का शिकार बनाया।


Body:चूरू गुरुवार को विशिष्ठ पोक्सो न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।साल 2014 में जिले के हमीरवास थाने में नाबालिगा के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था की नाबालिग बालिका को प्रमोद नाम का युवक जो नाबालिक बालिका के साथ ही गांव के विद्यालय में पढ़ता था।जो एक रोज जब नाबालिग बालिका विद्यालय से अपने घर जा रही थी तो आरोपी प्रमोद ने नाबालिग बालिका को कहा की उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है।और पिलानी अस्पताल में भर्ती हैं आरोपी युवक प्रमोद नाबालिग बालिका को यह कहकर अपने साथ ले गया औऱ पिलानी ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जहां पहले से आरोपी प्रमोद का एक और साथी मौजूद था जहाँ दोनों ने बारी बारी नाबालिग बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ बलात्कार किया और बालिका को गांव के विद्यालय के पास ले जाकर छोड़ दिया औऱ किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।





Conclusion:घटना के कुछ दिन बाद नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों को आपबीती बताई जिसके बाद परिजनों ने हमीरवास थाने में दो आरोपियों के खिलाफ 17.09.14 को गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया।जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में पाया गैंगरेप का दूसरा आरोपी नाबालिग है जिसका मामला चिल्ड्रन कोर्ट में है।वही गैंगरेप के मुख्य आरोपी प्रमोद को पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप का आरोपी मानते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है

बाईट_गोपाल शर्मा,लोक अभियोजक
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