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चूरू में बेटी से दुष्कर्म मामले में बाप को आजीवन कारावास

चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2015 में महिला थाने में दर्ज हुआ था.

Rape of daughter, चूरू न्यूज
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Published : Sep 5, 2019, 9:43 PM IST

चूरू. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है. विशिष्ट पॉक्सो न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने 2015 के इस मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें-जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह ने की पोषण माह की शुरुआत

साल 2015 में चूरू के महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के बारह गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. बता दें कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. जिसके बाद आरोपी अपने एक नाबालिग बेटी और बेटे के साथ रह रहा था.

चूरू में बेटी से दुष्कर्म मामले में बाप को आजीवन कारावास

पीड़िता के अनुसार आरोपी पिता ने पांच साल तक बेटी के साथ दरिंदगी की. पिता की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता भाई के साथ भाग कर जोधपुर पहुंच गए. जहां रेलवे के टीटी ने इन्हें पकड़ा और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम को सुपुर्द किया. जब नाबालिग बेटी अपनी माँ से मिली तो उसने अपनी आपबीती बताई. जिसके बाद महिला थाना चूरू में यह मामला दर्ज हुआ.

चूरू. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है. विशिष्ट पॉक्सो न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने 2015 के इस मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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साल 2015 में चूरू के महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के बारह गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. बता दें कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. जिसके बाद आरोपी अपने एक नाबालिग बेटी और बेटे के साथ रह रहा था.

चूरू में बेटी से दुष्कर्म मामले में बाप को आजीवन कारावास

पीड़िता के अनुसार आरोपी पिता ने पांच साल तक बेटी के साथ दरिंदगी की. पिता की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता भाई के साथ भाग कर जोधपुर पहुंच गए. जहां रेलवे के टीटी ने इन्हें पकड़ा और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम को सुपुर्द किया. जब नाबालिग बेटी अपनी माँ से मिली तो उसने अपनी आपबीती बताई. जिसके बाद महिला थाना चूरू में यह मामला दर्ज हुआ.

Intro:चूरू_विशिष्ठ पोक्सो न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने गुरुवार को साल 2015 में महिला थाने में दर्ज मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिराम मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी युवक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की।


Body:चूरू यहां गुरुवार को एक कलयुगी पिता को न्यालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है. आरोपी हरिराम मीणा ने अपनी ही नाबालिग बेटी को अपनी हवसी का शिकार बनाया था जिसका मामला महिला थाना चूरू में साल 2015 में दर्ज हुआ था.विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सो राजेन्द्र कुमार सैनी ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष के बारह गवाह को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।


Conclusion:साल 2015 में हुए महिला थाने में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी हरिराम मीणा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और एक दिन पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था.हरिराम के तीन सन्तान थी जिसमे हरिराम के दो बेटियां व एक बेटा था जिसके बाद एक बेटी की शादी कर दी गयी और जो एक बेटी और एक बेटा हरिराम के पास थे दोनों नाबालिग थे हरिराम ने चार से पांच साल तक अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया पिता की हरकतों से परेशान होकर एक दिन नाबालिग बेटी और बेटा घर छोड़ गए और जोधपुर पहुँच गए जहां से रेलवे के टीटी ने इन्हें पकड़ा और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम को दोनों को सुपुर्द किया जब नाबालिग बेटी अपनी माँ से मिली तो उसने अपनी आपबीती बताई जिसके बाद महिला थाना चूरू में यह मामला दर्ज हुआ

बाईट_वरुण सैनी, विशिष्ठ लोक अभियोजक
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