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चूरू: शिक्षा विभाग ने बिना फिस अदा किए टीसी देने के फरमान को वापस लिया - स्कूल संचालकों और डीईओ के बीच बातचीत

चूरू में जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना फीस के भी टीसी देने का आदेश दिया था. जिसके बाद से ही जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठनों इस आदेश का विरोध कर रहे थे. जिसके बाद डीईओ और निजी स्कूल संचालको के बीच के वार्ता के दौरान इसे रद्द किया गया.

education department withdraws order without pay tc in churu
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Published : Aug 8, 2019, 3:14 AM IST

Updated : Aug 8, 2019, 4:58 AM IST

चूरू. जिले में स्कूल फीस बकाया होने के बाद भी टीसी नहीं रोकने के आदेश को निजी स्कूलों ने कड़ा विरोध किया है. भारी विरोध के बाद अंततः जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश को रद्द कर दिया है. निजी शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा तथा चूरू जिला गैर सरकारी शिक्षण संस्था संघ के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह धायल के नेतृत्व में जिलेभर निजी स्कूल संचालकों ने विरोध किएं.

शिक्षा विभाग ने फरमान को वापस लिया

ये भी पढ़ें- भंवरी देवी मामले में इंद्रा विश्नोई को जमानत मिली

इसके बाद अनिल शर्मा और राजवीर सिंह ने निजी स्कूल संचालकों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर से मिले और इस आदेश को वापस लेने की मांग की. जिसके बाद कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूल संचालकों के बीच वार्ता हुई. वार्ता में आखिरकार महकमे को अपने ही आदेश को रद्द करना पड़ा. अब स्कूल संचालक स्टूडेंट्स की फीस बकाया होने पर टीसी को रोक सकेंगे.

ये भी पढ़ें- सुषमा स्वराज के निधन पर ताई ने जताया शोक, कहा- उम्र में छोटी थी लेकिन सीखने को बहुत मिला

बता दें कि चूरू शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया था. जिसके अनुसार अगर स्टूडेंट्स की फीस बकाया भी है, तो भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्टूडेंट्स की टीसी नहीं रोक सकते थे. फीस बकाया होने के बावजूद भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों को टीसी देनी होगी. जिसके बाद से ही जिले भर के निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध कर रहे थे. बुधवार को भी शिक्षा विभाग में घंटों विरोध किया गया. जिसके बाद आखिरकार महकमे को अपना ही जारी किया गया फरमान वापस लेना पड़ा.

चूरू. जिले में स्कूल फीस बकाया होने के बाद भी टीसी नहीं रोकने के आदेश को निजी स्कूलों ने कड़ा विरोध किया है. भारी विरोध के बाद अंततः जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश को रद्द कर दिया है. निजी शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा तथा चूरू जिला गैर सरकारी शिक्षण संस्था संघ के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह धायल के नेतृत्व में जिलेभर निजी स्कूल संचालकों ने विरोध किएं.

शिक्षा विभाग ने फरमान को वापस लिया

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इसके बाद अनिल शर्मा और राजवीर सिंह ने निजी स्कूल संचालकों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर से मिले और इस आदेश को वापस लेने की मांग की. जिसके बाद कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और निजी स्कूल संचालकों के बीच वार्ता हुई. वार्ता में आखिरकार महकमे को अपने ही आदेश को रद्द करना पड़ा. अब स्कूल संचालक स्टूडेंट्स की फीस बकाया होने पर टीसी को रोक सकेंगे.

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बता दें कि चूरू शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया था. जिसके अनुसार अगर स्टूडेंट्स की फीस बकाया भी है, तो भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्टूडेंट्स की टीसी नहीं रोक सकते थे. फीस बकाया होने के बावजूद भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों को टीसी देनी होगी. जिसके बाद से ही जिले भर के निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध कर रहे थे. बुधवार को भी शिक्षा विभाग में घंटों विरोध किया गया. जिसके बाद आखिरकार महकमे को अपना ही जारी किया गया फरमान वापस लेना पड़ा.

Intro:चूरू_ जिला शिक्षा अधिकारी के बिना फीस टीसी देने के फरमान का जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं के संगठनों ने किया विरोध, विरोध में निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी घंटों जिला शिक्षा अधिकारी के कमरे में बैठे रहे लेकिन विरोध के चलते जिला शिक्षा अधिकारी कमरे से घन्टो तक रहे नदारद. निजी शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारियों के विरोध के आगे आखिरकार महकमे को अपना फरमान लेना पड़ा वापिस।


Body:चूरू स्कूल फीस बकाया होने के बाद भी टीसी नही रोकने के अपने आदेश को निजी स्कूलों के कड़े विरोध के बाद आज जिला शिक्षा अधिकारी ने रद्द कर दिया है. चूरू जिला गैर सरकारी शिक्षण संस्था संघ के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह धायल तथा एसएसपी अनिल शर्मा के नेतृत्व में जिलेभर से आए निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर से मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को लेकर विरोध जताया जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद डीईओ और स्कूल संचालकों में हुई वार्ता में आखिरकार महकमे को अपने ही आदेश को रद्द करना पड़ा अब स्कूल संचालक स्टूडेंट्स की फीस बकाया होने पर टीसी को रोक सकेंगे


Conclusion:
बता दे कि चूरू शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया था जिसके मुताबिक अगर स्टूडेंट्स की फीस बकाया भी है तो निजी शिक्षण संस्थान स्टूडेंट्स की टीसी को नहीं रोक सकते है. बकाया फीस होने के बावजूद भी शिक्षण संस्थान को अभिभावकों को टीसी देनी होगी यह आदेश जारी किया था जिसके बाद से ही जिले भर के निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध कर रहे थे बुधवार को भी शिक्षा विभाग में घंटों विरोध के बाद आखिरकार महकमे को अपना ही जारी किया फरमान वापस लेना पड़ा

बाईट_अनिल शर्मा,प्रदेशाध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान संगठन

बाईट_सांवरमल गहनोलिया,अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी
Last Updated : Aug 8, 2019, 4:58 AM IST
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