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चूरू में मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर इस समयावधि के दौरान पतंगबाजी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

चूरू में इस साल मकर संक्रांति पर्व के दौरान सुबह 6 से 8 तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नगर परिषद आयुक्त कुमावत ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों की पालना में यह समय सीमा निर्धारित की गई है.

churu news, पतंगबाजी पर प्रतिबंध
चूरू में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी पर प्रतिबंध
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Published : Jan 9, 2021, 5:28 AM IST

चूरू. जिले में मकर संक्रांति पर्व के दौरान की जाने वाली पतंगबाजी पर इस साल सुबह 6 से 8 तक और शाम 5 से 7 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इस समयावधि में अगर कोई पतंगबाजी करते हुए पाया जाता हैं तो उसके खिलाफ चूरू नगर परिषद कार्रवाई करेगी.

पढ़ें: भरतपुर में पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू, केवलादेव में मृत मिला स्टोन कर्ले पक्षी

नगर परिषद आयुक्त कुमावत ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों की पालना में यह समय सीमा निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि मंकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा और चाइनीज मांझा उपयोग में लिया जाता है, जो कानूनी तौर पर वैद्य नहीं है. चाइनीज मांझे के उपयोग से बेजुबान पशु-पक्षियों और दुपहिया वाहन चालकों की जान को खतरा बना रहता है.

पढ़ें: बीकानेर: नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, दिए निर्देश

नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि चाइनीज मांझे के क्रय और विक्रय पर राज्य सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. इसके बावजूद अगर कोई इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री करते हुए या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा एक टीम का भी गठन कर शहर में कार्रवाई करने के लिए टीम को अलर्ट पर रखा गया है, जो मंकर संक्रांति तक मांझे बेचने वाले दुकानदारों पर नजर रखेगी.

चूरू. जिले में मकर संक्रांति पर्व के दौरान की जाने वाली पतंगबाजी पर इस साल सुबह 6 से 8 तक और शाम 5 से 7 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इस समयावधि में अगर कोई पतंगबाजी करते हुए पाया जाता हैं तो उसके खिलाफ चूरू नगर परिषद कार्रवाई करेगी.

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नगर परिषद आयुक्त कुमावत ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों की पालना में यह समय सीमा निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि मंकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा और चाइनीज मांझा उपयोग में लिया जाता है, जो कानूनी तौर पर वैद्य नहीं है. चाइनीज मांझे के उपयोग से बेजुबान पशु-पक्षियों और दुपहिया वाहन चालकों की जान को खतरा बना रहता है.

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नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि चाइनीज मांझे के क्रय और विक्रय पर राज्य सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. इसके बावजूद अगर कोई इस प्रतिबंधित मांझे की बिक्री करते हुए या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा एक टीम का भी गठन कर शहर में कार्रवाई करने के लिए टीम को अलर्ट पर रखा गया है, जो मंकर संक्रांति तक मांझे बेचने वाले दुकानदारों पर नजर रखेगी.

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