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चूरूः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारवास। - Rajasthan news

चूरू में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारवास की सजा सुनाई. साथ ही 60 हजार का आर्थिक दंड दिया. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र सैनी ने सुनवाई कर फैसला सुनाया. आरोपी ने साल 2018 में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया था.

राजस्थान खबर,  Churu rape accused sentenced
दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा
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Published : Feb 13, 2020, 11:49 PM IST

चूरू. जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहनराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा से दंडित किया है.आरोपी के खिलाफ सांडवा थाने में साल 2018 में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी माना है.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा

सरकारी स्कूल की आठवीं क्लास की छात्रा को आरोपी युवक ने 20 फरवरी 2018 की रात को शौच के लिए घर से बाहर आई. जिसके बाद आरोपी ने बालिका का मुंह दबाकर उसको अगवा कर लिया और उसे अपने घर ले गया. जहां उसने बालिका को घर को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और उसे नागौर ले गया. जहां उसने पिस्तौल की नोक पर बालिका से दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः चूरूः गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमत का महिलाओं ने जताया विरोध

आरोपी युवक ने दुष्कर्म के बाद बालिका को शादी का झांसा दिया और उसे ट्रेन से मुंबई ले गया, फिर आरोपी युवक बालिका को छलावा देते हुए वापिस ट्रेन से छापर लाया. जहां आरोपी ने सुनसान जगह पे किंकर के पेड़ों के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और 3 दिन तक उसने बालिका को भूखा रखा और मारपीट भी की. इस दौरान आरोपी ने बालिका को जान से मारने की नियत से जहर देने की भी कोशिश की. लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाया और बालिका को सुजानगढ़ रेल्वे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया.

चूरू. जिले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहनराम को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा से दंडित किया है.आरोपी के खिलाफ सांडवा थाने में साल 2018 में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को दोषी माना है.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा

सरकारी स्कूल की आठवीं क्लास की छात्रा को आरोपी युवक ने 20 फरवरी 2018 की रात को शौच के लिए घर से बाहर आई. जिसके बाद आरोपी ने बालिका का मुंह दबाकर उसको अगवा कर लिया और उसे अपने घर ले गया. जहां उसने बालिका को घर को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और उसे नागौर ले गया. जहां उसने पिस्तौल की नोक पर बालिका से दुष्कर्म किया.

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आरोपी युवक ने दुष्कर्म के बाद बालिका को शादी का झांसा दिया और उसे ट्रेन से मुंबई ले गया, फिर आरोपी युवक बालिका को छलावा देते हुए वापिस ट्रेन से छापर लाया. जहां आरोपी ने सुनसान जगह पे किंकर के पेड़ों के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और 3 दिन तक उसने बालिका को भूखा रखा और मारपीट भी की. इस दौरान आरोपी ने बालिका को जान से मारने की नियत से जहर देने की भी कोशिश की. लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाया और बालिका को सुजानगढ़ रेल्वे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया.

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