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चूरूः 9 साल की मासूम से दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट में होगी रोजाना मामले की सुनवाई

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Published : Mar 17, 2020, 2:34 AM IST

चूरू में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला समाने आया है. जिसकी सुनवाई डे टू डे करने के आदेश पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने दिए . जिसके तहत सोमवार को पीड़िता और उसके माता-पिता के न्यालय में बयान हुए.

Churu news,चूरू खबर
9 साल की मासूम से दुष्कर्म मामला

चूरू. जिले में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 16 मार्च से डे टू डे सुनवाई के आदेश दिए. जिसके बाद सोमवार से मामले की रोजाना सुनवाई होगी. पॉक्सो कोर्ट में उक्त प्रकरण में सुनवाई के प्रथम दिन पीड़िता और उसके माता-पिता के न्यालय में बयान हुए.

9 साल की मासूम से दुष्कर्म मामला

पढ़ेंः चूरू: पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित, लिंगानुपात कॉलोनी को लेकर चर्चा

बता दें कि आरोपी अकरम काजी 3 फरवरी की रात को पीड़िता को एक सुनसान खंडहर में गया. जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की. इस दौरान जब मासूम ने अपने साथ हो रही दरिंदगी का विरोध किया तो आरोपी ने नुकीले पत्थर से मासूम के सर पर कई वार किए. जिसके बाद मासूम अचेत होकर गिर गई. आरोपी अकरम काजी ने मासूम को मरा समझ पत्थरों के नीचे जिंदा दफना दिया था. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने मामले की 16 मार्च से 21 मार्च तक डे टू डे सुनवाई के आदेश दिए थे. जिसके तहत इन 5 दिनों में 25 गवाहों के कोर्ट के समक्ष बयान होंगे.

चूरू. जिले में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 16 मार्च से डे टू डे सुनवाई के आदेश दिए. जिसके बाद सोमवार से मामले की रोजाना सुनवाई होगी. पॉक्सो कोर्ट में उक्त प्रकरण में सुनवाई के प्रथम दिन पीड़िता और उसके माता-पिता के न्यालय में बयान हुए.

9 साल की मासूम से दुष्कर्म मामला

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बता दें कि आरोपी अकरम काजी 3 फरवरी की रात को पीड़िता को एक सुनसान खंडहर में गया. जहां उसने मासूम के साथ दरिंदगी की. इस दौरान जब मासूम ने अपने साथ हो रही दरिंदगी का विरोध किया तो आरोपी ने नुकीले पत्थर से मासूम के सर पर कई वार किए. जिसके बाद मासूम अचेत होकर गिर गई. आरोपी अकरम काजी ने मासूम को मरा समझ पत्थरों के नीचे जिंदा दफना दिया था. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने मामले की 16 मार्च से 21 मार्च तक डे टू डे सुनवाई के आदेश दिए थे. जिसके तहत इन 5 दिनों में 25 गवाहों के कोर्ट के समक्ष बयान होंगे.

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