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चित्तौड़गढ़: कपासन तहसीलदार और पालिकाध्यक्ष के बेटे सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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Published : Feb 14, 2021, 11:06 AM IST

चित्तौड़गढ़ में कुट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में कपासन तहसीलदार, पालिकाध्यक्ष के पुत्र सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

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कुट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप

कपासन (चित्तौड़गढ़). कपासन थाना पुलिस ने कुट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में कपासन तहसीलदार, नव नियुक्त पालिकाध्यक्ष के पुत्र सहित 10 जनों के खिलाफ प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वहीं इस मामले की जांच की जा रही है.

कपासन पुलिस के अनुसार प्रार्थी विपीन झंवर पुत्र पूर्व जिला प्रमुख स्व. भंवरलाल झंवर हाल निवासी चित्तौड़गढ़ ने कपासन पुलिस में रिपोर्ट दी है, वहीं इसमें बताया है कि कपासन स्थित कृषि आराजी 8.12 हेक्टयर मिल्कीयत है, जिस पर प्रार्थी और उसके भाई रामेश्वरलाल झवर, शांता देवी, सीमा देवी, वंदना, संध्या, और स्वर्गीय गीता देवी का 1/7 हिस्सा है. वहीं इसके विभाजन के लिए एक वाद अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2 चित्तौडगढ़ में साल 2013 में प्रस्तुत किया. इसके बाद इसका निर्णय साल 2018 में आदेश और डिक्री पारित कर सभी हिस्सेदारों का 1/7 भाग दिए जाने की प्राथमिक डिक्री पारित कर रखी है.

वहीं इस पर प्रार्थी के भाई रामेश्वरलाल की ओर से एक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है, जहां इसकी सुनवाई की तारीख आगामी 15 फरवरी को नियत है. इसके साथ ही प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि कृषि आराजी नम्बर 2006, 2008, 2010 और 2004 के संदर्भ में प्राथमिक डिक्री पारित कर उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा निहीत है, लेकिन रामेश्वरलाल और उक्त भूमि के 8 खरीददारों ने जान बूझकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि का 50 लाख में विक्रय करना दर्शाकर विक्रय पत्र को पंजियन के लिए उप पंजियन कपासन में 11 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किया.

यह भी पढ़ें: पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी, आतंकियों के नापाक इरादों से उजड़े कई परिवार

इसके साथ ही इस पर प्रार्थी की ओर से उप पंजियक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र एक अदालत के निर्णय आदेश और डिक्री की प्रतिया प्रस्तुत कर बेचने पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सभी आरोपियों ने आपराधिक षडयन्त्र कर धोखाधडी से कुटरचित फर्जी बनावटी विक्रय पत्र धोखे से पंजीकृत कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला अपराध धारा 406, 420 में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल एएसआई माणकचंद के जिम्मे की है.

वहीं इस मामले में पुलिस ने रामेश्वरलाल झंवर सहित कपासन निवासी राघव पुत्र देवेंद्र सोमानी, कपासन नगरपालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी के पुत्र आशीष पुत्र भवानी शंकर सोनी, सुधीर विजयवर्गीय, अरुण बाघमार, राजकुमार नंदवाना, पार्षद बालमुकुंद ईनाणी की पत्नी नीतू ईनाणी, संजय जैन, सुनील कुमार चंडालिया और उप पंजीयक कपासन तहसीलदार मौखमसिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

कपासन (चित्तौड़गढ़). कपासन थाना पुलिस ने कुट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में कपासन तहसीलदार, नव नियुक्त पालिकाध्यक्ष के पुत्र सहित 10 जनों के खिलाफ प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. वहीं इस मामले की जांच की जा रही है.

कपासन पुलिस के अनुसार प्रार्थी विपीन झंवर पुत्र पूर्व जिला प्रमुख स्व. भंवरलाल झंवर हाल निवासी चित्तौड़गढ़ ने कपासन पुलिस में रिपोर्ट दी है, वहीं इसमें बताया है कि कपासन स्थित कृषि आराजी 8.12 हेक्टयर मिल्कीयत है, जिस पर प्रार्थी और उसके भाई रामेश्वरलाल झवर, शांता देवी, सीमा देवी, वंदना, संध्या, और स्वर्गीय गीता देवी का 1/7 हिस्सा है. वहीं इसके विभाजन के लिए एक वाद अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2 चित्तौडगढ़ में साल 2013 में प्रस्तुत किया. इसके बाद इसका निर्णय साल 2018 में आदेश और डिक्री पारित कर सभी हिस्सेदारों का 1/7 भाग दिए जाने की प्राथमिक डिक्री पारित कर रखी है.

वहीं इस पर प्रार्थी के भाई रामेश्वरलाल की ओर से एक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी है, जहां इसकी सुनवाई की तारीख आगामी 15 फरवरी को नियत है. इसके साथ ही प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि कृषि आराजी नम्बर 2006, 2008, 2010 और 2004 के संदर्भ में प्राथमिक डिक्री पारित कर उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा निहीत है, लेकिन रामेश्वरलाल और उक्त भूमि के 8 खरीददारों ने जान बूझकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि का 50 लाख में विक्रय करना दर्शाकर विक्रय पत्र को पंजियन के लिए उप पंजियन कपासन में 11 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किया.

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इसके साथ ही इस पर प्रार्थी की ओर से उप पंजियक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र एक अदालत के निर्णय आदेश और डिक्री की प्रतिया प्रस्तुत कर बेचने पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सभी आरोपियों ने आपराधिक षडयन्त्र कर धोखाधडी से कुटरचित फर्जी बनावटी विक्रय पत्र धोखे से पंजीकृत कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला अपराध धारा 406, 420 में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल एएसआई माणकचंद के जिम्मे की है.

वहीं इस मामले में पुलिस ने रामेश्वरलाल झंवर सहित कपासन निवासी राघव पुत्र देवेंद्र सोमानी, कपासन नगरपालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी के पुत्र आशीष पुत्र भवानी शंकर सोनी, सुधीर विजयवर्गीय, अरुण बाघमार, राजकुमार नंदवाना, पार्षद बालमुकुंद ईनाणी की पत्नी नीतू ईनाणी, संजय जैन, सुनील कुमार चंडालिया और उप पंजीयक कपासन तहसीलदार मौखमसिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.

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