जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पुलिस थानों में वकीलों से होने वाले दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें. इस कमेटी में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या डीजे, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं.
इसके साथ ही अदालत ने अशोक नगर थाने में वकील से हुए दुर्व्यवहार के मामले में दोनों पक्षों की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश भारत यादव की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर की ओर से हाल ही में जारी गाइडलाइन पेश कर कहा गया कि सभी पुलिस थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह थानों में आने वाले वकीलों और पक्षकारों के साथ शिष्टाचार के साथ पेश आएं.
वहीं अदालत के सामने आया कि हाईकोर्ट स्तर पर वकीलों से जुड़े मामलों के लिए कमेटी बनी हुई है. जिसमें हाई कोर्ट के तीन न्यायाधीश, बीसीआर अध्यक्ष और महाधिवक्ता शामिल है. इस पर अदालत ने वकीलों से दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाने को कहा है. गौरतलब है कि अधिवक्ता भारत यादव गत 3 जून को अशोक नगर थाने में दो अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज कराने गए थे.
यहां मौजूद एएसआई और एसआई तथा वकील का झगड़ा हो गया. घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. इसके खिलाफ वकील की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. अदालती आदेश की पालना में गत सुनवाई पर पुलिस कमिश्नर ने अदालत में पेश होकर घटना को लेकर अपना खेद जताया था.