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सलमान खान को बड़ी राहत...झूठे शपथ पत्र मामले में अभियोजन की याचिका खारिज

सलमान खान द्वारा 1998 के हिरण शिकार मामले के दौरान अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले में सीजेएम ग्रामीण ने अभियोजन की याचिका खारिज कर दी है. यानिकि सलमान खान को इस मामले में राहत मिल गई है.

सलमान खान को बड़ी राहत
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Published : Jun 17, 2019, 1:41 PM IST

जोधपुर. 11 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण मामले में अभियोजन ने सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर पेश किए गए शपथ पत्र को झूठा बताते हुए न्ययालय को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 340 के तहत 2006 में प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिस पर 13 साल चली लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला आया है.

सलमान खान को बड़ी राहत

शपथपत्र का मामला
20 साल पहले जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण में सलमान की ओर से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया था. जबकि बाद में पता चला कि लाइसेंस मुम्बई पुलिस कमिश्नर के पास नवीनीकरण के लिए जमा था. इस पर अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताया था.

जोधपुर. 11 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण मामले में अभियोजन ने सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर पेश किए गए शपथ पत्र को झूठा बताते हुए न्ययालय को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 340 के तहत 2006 में प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिस पर 13 साल चली लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला आया है.

सलमान खान को बड़ी राहत

शपथपत्र का मामला
20 साल पहले जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण में सलमान की ओर से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया था. जबकि बाद में पता चला कि लाइसेंस मुम्बई पुलिस कमिश्नर के पास नवीनीकरण के लिए जमा था. इस पर अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताया था.

Intro:जोधपुर। सलमान खान द्वारा 1998 के हिरण शिकार मामले के दौरान अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले सीजेएम ग्रामीण ने अभियोजन की याचिका खारिज कर दी है। यानी कि सलमानखान को इस मामले में राहत मिल गई है। 11 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन के प्राथना पत्र पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण मामले में अभियोजन ने सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर पेश किए गए शपथ पत्र को झूठा बताते हुए न्ययालय को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 340 के तहत 2006 में प्राथना पत पेश किया था। जिस पर 13 साल चली लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला आया है। 


Body:शपथपत्र का मामला
20 साल पहले जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान हुए शिकार प्रकरण में सलमान की और से हथियारों के लाइसेंस खो जाने को लेकर  शपथ पत्र पेश किया गया था। जबकि बाद में पता चला कि लाइसेंस मुम्बई पुलिस कमिश्नर में पास नवीनीकरण के लिए जमा था। इस पर 
अभियोजन ने इस शपथपत्र को झूठा बताया था।  
Bite : हस्तीमल सारस्वत, अधिवक्ता सलमान खान



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