जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग की बेंच संख्या-2 ने इलाज में लापरवाही करने पर अस्पताल पर लाखों का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने मानसरोवर स्थित धनवंतरी अस्पताल पर 59 लाख 76 हजार रुपयों का हर्जाना लगाया है.
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि परिवादी को असक्षम बनाने को लेकर अस्पताल में डॉक्टर उसे क्षतिपूर्ति राशि 25 लाख रुपए परिवाद दर्ज कराने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें. इसमें से 20 लाख रुपए बीमा कंपनी को देने होंगे. कुल हर्जाना राशि में परिवादी के माता-पिता को क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 लाख रुपए, परिवादी के हाथ व पैर लगाने के खर्च हुए करीब 17 लाख रुपए और इलाज के अन्य मदों पर खर्च 7 लाख 26 हजार रुपए शामिल है. आयोग ने यह आदेश संतोष कुमार शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में कहा गया कि 3 जुलाई 2011 को परिवादी के करंट लगने से दोनों हाथों- पांवो और पेट में इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी हो गई थी. उसे 5 जुलाई को धन्वंतरी अस्पताल में डॉ. आरपी सैनी की यूनिट में भर्ती कराया गया. ऑपरेशन में लापरवाही बरतने से उसके बाएं हाथ में गैंगरीन हो गया. जिसके चलते हाथ को काटना पड़ा. वहीं भर्ती के दौरान बर्न इंजरी का इलाज नहीं होने से दोनों पैरों में भी गैंग्रीन हो गया. जिसके चलते परिवादी हाथों और पैरों से पूरी तरह दिव्यांग हो गया.