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बूंदी: नेहरू परिवार पर अश्लील टिप्पणी मामले पर पायल रोहतगी ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी

फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अब बूंदी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है. जिस पर बूंदी की डीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई अब सोमवार को करने का आदेश दिया है. वहीं कांग्रेस की ओर से वकील दिनेश पारीक पैरवी कर रहे हैं. पायल रोहतगी पर नेहरू परिवार के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है.

Payal Rohatgi News, बूंदी कोर्ट न्यूज
नेहरू परिवार पर अश्लील टिप्पणी मामले पर पायल रोहतगी ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी
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Published : Dec 14, 2019, 2:18 AM IST

बूंदी. बिग बॉस फेम फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अपने विरुद्ध बूंदी सदर थाने में आईटी एक्ट अन्य धाराओं में दर्ज मामले को लेकर बूंदी डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. फिल्म अभिनेत्री पायल ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू परिवार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी की थी. जिस पर राजस्थान कांग्रेस के महासचिव चर्मेश शर्मा ने शिकायत की.

नेहरू परिवार पर अश्लील टिप्पणी मामले पर पायल रोहतगी ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी

इस पर सदर पुलिस ने 10 अक्टूबर को आईटी एक्ट धारा 66 व 67 के तहत मामला दर्ज किया था. फिल्म अभिनेत्री ने अपने वकील के माध्यम से गुरुवार को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जिस पर अदालत की ओर से शुक्रवार को सुनवाई तय की गई थी. कोर्ट में विधिक कारणों से अभिनेत्री पायल रोहतगी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले पर सोमवार यानी 16 दिसंबर को सुनवाई होगी.

आवास पर दिया था नोटिस

इस मामले की जांच को लेकर पुलिस फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी के मुंबई स्थित निवास पर पहुंची थी. जहां पर अहमदाबाद का पता चलने पर बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद निवास पर जाकर अभिनेत्री पायल रोहतगी को नोटिस देकर जवाब मांगा था. बूंदी पुलिस पायल के जवाब का इंतजार कर रही है. उधर अभिनेत्री ने डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है.

पढ़ें- केंद्र की मोदी सरकार जुमलों की सरकार हैः बीडी कल्ला

बता दें कि फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. अपने विवादित बयान में फिल्म अभिनेत्री ने यह तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बायोलॉजिकल संतान नहीं हैं. अपने बयान में अभिनेत्री ने कई अश्लील टिप्पणी की थी.

बीजेपी नेता को भी हुई थी जेल

बता दें कि बूंदी के सदर थाने में कुछ ही माह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अश्लील चित्रण व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसार करने पर कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा व कांग्रेस नेता बाबूलाल वर्मा की गवाही पर आईटी एक्ट के बीजेपी नेता मुकेश वर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. जिस पर आरोपी मुकेश शर्मा को गिरफ्तारी के बाद लगभग 3 महीने जेल में रहना पड़ा था और बूंदी डीजे कोर्ट व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

पायल रोहतगी की ओर से पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता भूपेंद्र सहाय ने जमानत याचिका दायर की है. वहीं लोक अभियोजक योगेश यादव इस मामले की ओर से पुलिस की पैरवी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक कांग्रेस की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं.

बूंदी. बिग बॉस फेम फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अपने विरुद्ध बूंदी सदर थाने में आईटी एक्ट अन्य धाराओं में दर्ज मामले को लेकर बूंदी डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है. फिल्म अभिनेत्री पायल ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू परिवार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी की थी. जिस पर राजस्थान कांग्रेस के महासचिव चर्मेश शर्मा ने शिकायत की.

नेहरू परिवार पर अश्लील टिप्पणी मामले पर पायल रोहतगी ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी

इस पर सदर पुलिस ने 10 अक्टूबर को आईटी एक्ट धारा 66 व 67 के तहत मामला दर्ज किया था. फिल्म अभिनेत्री ने अपने वकील के माध्यम से गुरुवार को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जिस पर अदालत की ओर से शुक्रवार को सुनवाई तय की गई थी. कोर्ट में विधिक कारणों से अभिनेत्री पायल रोहतगी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले पर सोमवार यानी 16 दिसंबर को सुनवाई होगी.

आवास पर दिया था नोटिस

इस मामले की जांच को लेकर पुलिस फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी के मुंबई स्थित निवास पर पहुंची थी. जहां पर अहमदाबाद का पता चलने पर बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद निवास पर जाकर अभिनेत्री पायल रोहतगी को नोटिस देकर जवाब मांगा था. बूंदी पुलिस पायल के जवाब का इंतजार कर रही है. उधर अभिनेत्री ने डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है.

पढ़ें- केंद्र की मोदी सरकार जुमलों की सरकार हैः बीडी कल्ला

बता दें कि फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. अपने विवादित बयान में फिल्म अभिनेत्री ने यह तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बायोलॉजिकल संतान नहीं हैं. अपने बयान में अभिनेत्री ने कई अश्लील टिप्पणी की थी.

बीजेपी नेता को भी हुई थी जेल

बता दें कि बूंदी के सदर थाने में कुछ ही माह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अश्लील चित्रण व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसार करने पर कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा व कांग्रेस नेता बाबूलाल वर्मा की गवाही पर आईटी एक्ट के बीजेपी नेता मुकेश वर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. जिस पर आरोपी मुकेश शर्मा को गिरफ्तारी के बाद लगभग 3 महीने जेल में रहना पड़ा था और बूंदी डीजे कोर्ट व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

पायल रोहतगी की ओर से पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता भूपेंद्र सहाय ने जमानत याचिका दायर की है. वहीं लोक अभियोजक योगेश यादव इस मामले की ओर से पुलिस की पैरवी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक कांग्रेस की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं.

Intro:फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अब बूंदी कोर्ट में अंतिम जमानत की अर्जी लगाई है जिस पर बूंदी की डीजे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई अब सोमवार को करने का आदेश दिया है । आज बूंदी कोर्ट में पायल रोहतगी के वकील भूपेंद्र सहाय सक्सेना द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई इस पर कोर्ट ने सोमवार को फिर से सुनवाई करने के लिए आदेश किया है । वहीं कांग्रेस की ओर से वकील दिनेश पारीक पैरवी कर रहे हैं ।


Body:बूंदी :- बिग बॉस फेम फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने अपने विरुद्ध बूंदी सदर थाने में आईटी एक्ट अन्य धाराओं में दर्ज मामले को लेकर बूंदी डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है फिल्म अभिनेत्री पायल ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से स्वतंत्रा सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू परिवार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी की थी जिस पर राजस्थान कांग्रेस के महासचिव शर्मा शर्मा ने शिकायत की । इस पर सदर पुलिस ने 10 अक्टूबर को आईटी एक्ट धारा 66 व 67 के तहत मामला दर्ज किया था। फिल्म अभिनेत्री ने अपने वकील के माध्यम से गुरुवार को अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी जिस पर अदालत की ओर से शुक्रवार को सुनवाई तय की गई थी । कोर्ट में विधिक कारणों से अभिनेत्री पायल रोहतगी की अग्रिम जमानत की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई ।इस मामले पर सोमवार यानी 16 दिसंबर को सुनवाई होगी ।

आवास पर दिया था नोटिस

इस मामले की जांच को लेकर पुलिस फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी के मुंबई स्थित निवास पर पहुंची थी जहां पर अहमदाबाद का पता चलने पर बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद निवास पर जाकर अभिनेत्री पायल होती को को नोटिस देकर जवाब मांगा था । बूंदी पुलिस पायल के जवाब का इंतजार कर रही है। उधर अभिनेत्री ने डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है ।


आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने स्वतंत्र सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू ,प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ,पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था । अपने विवादित बयान में फिल्म अभिनेत्री ने यह तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बायोलॉजिकल संतान नहीं है अपने बयान में अभिनेत्री ने कई अश्लील टिप्पणी की थी ।


Conclusion:बीजेपी नेता को भी हुई थी जेल

आपको बता दें कि बूंदी के सदर थाने में कुछ ही माह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अश्लील चित्रण व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसार करने पर कोंग्रेस नेता चर्मेश शर्मा के व कांग्रेस नेता बाबूलाल वर्मा की गवाही पर आईटी एक्ट के बीजेपी नेता मुकेश वर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था जिस पर आरोपी मुकेश शर्मा को गिरफ्तारी के बाद लगभग 3 महीने जेल में रहना पड़ा था और बूंदी डीजे कोर्ट व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी । पायल रोहतगी की ओर से पूर्व लोक अभियोजक अधिवक्ता भूपेंद्र सहाय ने जमानत याचिका दायर की है । वहीं लोक अभियोजक योगेश यादव इस मामले की ओर से पुलिस की पैरवी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक कोंग्रेस की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे है ।

बाईट - चर्मेश शर्मा , कोंग्रेस नेता
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