बूंदी. जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर- 2 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग अभियुक्त को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. नाबालिग होने की वजह से आरोपी को बालिग होने तक सीडब्ल्यूसी में ही रहना होगा, उसके बाद कोर्ट उसे जेल भेज देगा.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में केशवरायपाटन इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग ने 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ शादी समारोह के दौरान दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. ऐसे में बालिका की चिल्लाहट के साथ परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा था. इस पर पीड़िता के पिता ने केशवरायपाटन थाने में आरोपी के विरुद्ध मामले की रिपोर्ट सौंपी थी.
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इस पर पुलिस ने मेडिकल करवा कर उक्त आरोपी को निरुद्ध कर लिया था. ऐसे में मामला नाबालिग का होने के चलते आरोपी को 15 दिन की जेल भेज दिया. 1 वर्ष तक कोर्ट में मामले की तारीख के चलती रही. इस मामले में मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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वहीं, आरोपी के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के समक्ष रखने का फैसला लिया है. साथ ही अपने आदेश में कहा है कि जब तक आरोपी बालिग नहीं हो जाता, तब तक सीडब्ल्यूसी में ही सजा काटेगा. उसके बाद बालिग होने पर उसे जेल जाना पड़ेगा.