जयपुर: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan civil service Appellate Tribunal) ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार जैन व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है. उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के तहत हुई थी. ऐसे में उनका ट्रांसफर (Prabodhak transfer) समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है. वहीं ट्रांसफर से पहले जिला परिषद की जिला स्थापना समिति से अनुमोदन लेना भी जरूरी है.
इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सेवा नियमों का पालन किए बिना ही उनका ट्रांसफर किया है और जिला स्थापना समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया. यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की भी अवहेलना है. इसलिए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.