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प्रबोधकों के नियम विरुद्ध किए तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक - RCSAT BAN ON TRANFER OF PRABODHAK

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

RCSAT
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 25, 2025, 8:45 PM IST

जयपुर: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan civil service Appellate Tribunal) ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार जैन व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है. उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के तहत हुई थी. ऐसे में उनका ट्रांसफर (Prabodhak transfer) समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है. वहीं ट्रांसफर से पहले जिला परिषद की जिला स्थापना समिति से अनुमोदन लेना भी जरूरी है.

पढ़ें: प्रबोधकों का सेटअप परिवर्तन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Answer sought from Director of Education

इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सेवा नियमों का पालन किए बिना ही उनका ट्रांसफर किया है और जिला स्थापना समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया. यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की भी अवहेलना है. इसलिए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (Rajasthan civil service Appellate Tribunal) ने प्रबोधकों का ट्रांसफर तृतीय श्रेणी लेवल-1 के पद पर करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश संजय कुमार जैन व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रबोधक के पद पर कार्यरत है. उनकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के तहत हुई थी. ऐसे में उनका ट्रांसफर (Prabodhak transfer) समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है. वहीं ट्रांसफर से पहले जिला परिषद की जिला स्थापना समिति से अनुमोदन लेना भी जरूरी है.

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इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इन सेवा नियमों का पालन किए बिना ही उनका ट्रांसफर किया है और जिला स्थापना समिति से भी अनुमोदन नहीं लिया गया. यह राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 की भी अवहेलना है. इसलिए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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