भीलवाड़ा. जिले के सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से वर्चुअल संवाद किया. इस दौरान उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पूरी तैयारी और पेड न्यूज को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें उपचुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्टर से वर्चुअल संवाद किया. जहां राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मीडिया अधिप्रमाणन, पेड न्यूज और आदर्श आचार संहिता को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई.
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि चुनाव की घोषणा होते ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी. उसके पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादित किए जा सकेंगे. इसी प्रकार राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार सामग्री का पूर्व में अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा. मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व तक ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा जिसका प्रमाण आवश्यक होगा.
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मतदान दिवस के दिन प्रिंट मीडिया में प्रचार की अनुमति होगी जिसका प्रमाणन करना आवश्यक होगा. मीडिया प्रकोष्ठ संदिग्ध पेड न्यूज को चिन्हित कर एमसीएमसी के सामने रखेगा जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यदि पेड न्यूज प्रमाणित होती है तो उसके व्यय की गणना डीएवीपी की दर से करते हुए उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा. डीएवीपी दर उपलब्ध नहीं होने पर डीआईपीआर की दर से गणना होगी.