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भीलवाड़ाः 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया.

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दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा
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Published : Jan 8, 2020, 7:47 PM IST

भीलवाड़ा. जिलें में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोषी करार दिया. कोर्ट मे आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा

वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया. कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि पीड़िता और पीड़िता की माता को दी जाएगी. बता दें कि आरोपी ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

पढ़ेंः भीलवाड़ा: चुनाव कंट्रोल रूम का कलेक्टर ने किया रियलिटी चेक

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 24 अगस्त 2019 को पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की मांडल थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने उसकी नाबालिग पोती को बिस्किट और 10 रुपये देने के बहाने बहला फुसलाकर घर से दूर ले गया. जहां उसने मासूम को अपने घर पर ले जाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर मांडल थाना पुलिस ने जांच करके आरोपी गणेश दमामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़ेंः भीलवाड़ाः विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने मोर्चरी के बाहर जमकर काटा बवाल

लोक अभियोजक की ओर से 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. इस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किए है. कोर्ट ने आरोपी गणेश पर 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि पीड़िता और उसकी माता को दी जाएगी.

भीलवाड़ा. जिलें में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोषी करार दिया. कोर्ट मे आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा

वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया. कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि पीड़िता और पीड़िता की माता को दी जाएगी. बता दें कि आरोपी ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

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विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 24 अगस्त 2019 को पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की मांडल थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने उसकी नाबालिग पोती को बिस्किट और 10 रुपये देने के बहाने बहला फुसलाकर घर से दूर ले गया. जहां उसने मासूम को अपने घर पर ले जाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर मांडल थाना पुलिस ने जांच करके आरोपी गणेश दमामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

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लोक अभियोजक की ओर से 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. इस पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किए है. कोर्ट ने आरोपी गणेश पर 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि पीड़िता और उसकी माता को दी जाएगी.

Intro:

भीलवाड़ा - नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोषि मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया । कोर्ट के आदेश अनुसार यह राशि पीड़िता और पीड़िता की माता को दी जाएगी । आरोपी ने 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था ।





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विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 24 अगस्त 2019 को पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की मांडल थाना क्षेत्र में रहने वाले गणेश दमामी उसकी नाबालिग पोत्री को बिस्किट और 10 रुपये के बहाने बहेला फुसलाकर घर से ले गया और उसको अपने घर पर ले जाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया । इस पर मांडल थाना पुलिस ने जांच करके आरोपी गणेश दमामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया । लोक अभियोजक द्वारा 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। इस पर कोर्ट ने आज बुधवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त गणेश दमामी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा के आदेश पारित किए । कोर्ट ने मुलजिम गणेश पर 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया । कोर्ट के आदेशानुसार यह राशि पीड़िता और उसकी माता को दी जाएगी ।


Conclusion:



बाइट - श्रुति शर्मा , विशिष्ट लोक अभियोजक , पोक्सो कोर्ट संख्या 2
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