भीलवाड़ा. भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट संख्या- 1 ने 12 वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में प्रदीप कुमार मीणा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. प्रदीप पर एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) बन्नालाल जाट ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पोक्सो कोर्ट संख्या- 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका के अनुसार हनुमाननगर थाने में 30 जून 2019 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी उसकी भांजी का लुहारीकला निवासी प्रदीप कुमार मीणा ने अपहरण कर लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस पूछताछ में आरोप स्वीकारा
जांच के बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया था. प्रदीप ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया था कि उसने घटना की रात 3 बजे छात्रा को फोन किया था. इसके बाद वह छात्रा का अपहरण बदरपुरा की ओर चला गया. जंगल में उसने छात्रा से दुष्कर्म किया.
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पुलिस ने आरोपित प्रदीप के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जिस पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 दस्तावेज और 21 गवाह न्यायालय में पेश कर प्रदीप पर लगे आरोप सिद्ध किए. सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने प्रदीप को 20 साल के कैद की सजा सुनाई.