ETV Bharat / state

मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 4 तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास

author img

By

Published : Nov 10, 2022, 4:33 PM IST

भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने 14 जुलाई, 2017 को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 39 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया था. इस मामले में पुलिस ने गाड़ी में सवार चार तस्करों को गिरफ्तार कर कोर्अ में चालान पेश किया था. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर (4 convicts of smuggling jailed for 6 year each) करावास और 60-60 हजार का अर्थदंड लगाया है.

4 convicts of smuggling jailed for 6 year each by NDPD Court in Bhilwara
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 4 तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 4 तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास का फैसला (4 convicts of smuggling jailed for 6 year each) सुनाते हुए 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

सदर थाना पुलिस ने 14 जुलाई, 2017 को सुवाणा बाइपास पर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने जीप में 39 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया. पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी करने के मामले में जीप में सवार कृष्ण गोपाल लोहार, सत्यनारायण जाट, रतनलाल गुर्जर व सांवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: एनडीपीएस मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना

गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी चारों तस्करों को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. एनडीपीएस कोर्ट ने सभी तस्करों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया. एनडीपीएस कोर्ट के लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने अपराध साबित करने के लिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 गवाह व 68 दस्तावेज पेश किए थे.

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 4 तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास का फैसला (4 convicts of smuggling jailed for 6 year each) सुनाते हुए 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

सदर थाना पुलिस ने 14 जुलाई, 2017 को सुवाणा बाइपास पर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने जीप में 39 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया. पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी करने के मामले में जीप में सवार कृष्ण गोपाल लोहार, सत्यनारायण जाट, रतनलाल गुर्जर व सांवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: एनडीपीएस मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना

गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी चारों तस्करों को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. एनडीपीएस कोर्ट ने सभी तस्करों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया. एनडीपीएस कोर्ट के लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने अपराध साबित करने के लिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 गवाह व 68 दस्तावेज पेश किए थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.