भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 4 तस्करों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास का फैसला (4 convicts of smuggling jailed for 6 year each) सुनाते हुए 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
सदर थाना पुलिस ने 14 जुलाई, 2017 को सुवाणा बाइपास पर नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस ने जीप में 39 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया. पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी करने के मामले में जीप में सवार कृष्ण गोपाल लोहार, सत्यनारायण जाट, रतनलाल गुर्जर व सांवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया था.
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गिरफ्तार किए गए चारों बदमाशों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी चारों तस्करों को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. एनडीपीएस कोर्ट ने सभी तस्करों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया. एनडीपीएस कोर्ट के लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने अपराध साबित करने के लिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 गवाह व 68 दस्तावेज पेश किए थे.