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नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज

नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

Bail plea of Monu Manesar rejected
मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 30, 2023, 6:17 PM IST

कामां. कामां मेवात क्षेत्र के सबसे चर्चित घाटमीका के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कामां ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. अपर लोक अभियोजक शरीफ खान ने बताया कि कामां क्षेत्र के घाटमीका के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में पुलिस ने मोहित उर्फ मोनू मनेश्वर पुत्र ओमप्रकाश यादव को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था.

मोनू के अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ गुप्ता एवं एलएन पाराशर ने जमानत याचिका न्यायालय में पेश की. शनिवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा बहस की गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मोनू मानेसर की जमानत याचना को न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया.

पढ़ें: Nasir Junaid Murder Case : एनकाउंटर के डर से याचिका पर मोनू मानेसर के वकील का इनकार, जानिए पूरा सच

आदेश में कहा गया है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है. मोनू के अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में मोनू की जमानत याचिका को दायर किया जाएगा. राजनीतिक दबाव के चलते मोनू को षड्यंत्र में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है. जबकि घटना में मोनू मौजूद नहीं था. जमानत याचिका पर सुनवाई होने के चलते दोनों ही पक्षों के लोग न्यायालय के आसपास मौजूद रहे. जबकि मोनू के समर्थन में हरियाणा से भी अधिवक्ता कामां न्यायालय में पहुंचे थे.

कामां. कामां मेवात क्षेत्र के सबसे चर्चित घाटमीका के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में हरियाणा से गिरफ्तार किए गए मोनू मानेसर को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कामां ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. अपर लोक अभियोजक शरीफ खान ने बताया कि कामां क्षेत्र के घाटमीका के नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में पुलिस ने मोहित उर्फ मोनू मनेश्वर पुत्र ओमप्रकाश यादव को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था.

मोनू के अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ गुप्ता एवं एलएन पाराशर ने जमानत याचिका न्यायालय में पेश की. शनिवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा बहस की गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मोनू मानेसर की जमानत याचना को न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया.

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आदेश में कहा गया है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है. मोनू के अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय में मोनू की जमानत याचिका को दायर किया जाएगा. राजनीतिक दबाव के चलते मोनू को षड्यंत्र में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है. जबकि घटना में मोनू मौजूद नहीं था. जमानत याचिका पर सुनवाई होने के चलते दोनों ही पक्षों के लोग न्यायालय के आसपास मौजूद रहे. जबकि मोनू के समर्थन में हरियाणा से भी अधिवक्ता कामां न्यायालय में पहुंचे थे.

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