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Dowry death case : चिता से निकाला था महिला का अधजला शव, 5 साल बाद हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

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Published : May 26, 2022, 5:39 PM IST

भरतपुर के बयाना में 5 साल पहले सामने आए एक मामले में पिता की शिकायत पर विवाहित बेटी का शव चिता से निकाला गया था. पिता ने दामाद पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था. गुरुवार को पत्नी की दहेज को लेकर हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई (Man sentenced to life imprisonment for killing his wife) है.

Man sentenced to life imprisonment for killing his wife
चिता से निकाला था महिला का अधजला शव, 5 साल बाद हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास

भरतपुर. जिले के बयाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक व्यक्ति की शिकायत पर जलती चिता से महिला का अधजला शव बाहर निकाला था. पिता ने दामाद के खिलाफ बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अब पांच साल बाद गुरुवार को हत्यारे पति को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for killing his wife) है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह था मामला: अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि करौली जिले के सूरौठ निवासी मदनलाल जोगी की बेटी हेमा की शादी बयाना के राकेश के साथ हुई थी. 15 मार्च, 2017 को पति राकेश और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हेमा की हत्या कर दी. इसके बाद गुपचुप तरीके से मृतका का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की. सूचना पाकर मृतका का पिता मदनलाल, बेटी की ससुराल रसेरी पहुंचा. यहां बेटी की चिता जल रही थी.

पढ़ें: दहेज हत्या: वायरल वीडियो में ससुरालियों की ज्यादतियां बताते-बताते खामोश हो गई प्रिया, एसपी ने कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हेमा के अधजले शव को चिता से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया. मृतका हेमा के पिता मदनलाल ने बयाना थाने पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया. गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 2 बयाना के जज संतोष कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति राकेश को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

भरतपुर. जिले के बयाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक व्यक्ति की शिकायत पर जलती चिता से महिला का अधजला शव बाहर निकाला था. पिता ने दामाद के खिलाफ बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अब पांच साल बाद गुरुवार को हत्यारे पति को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for killing his wife) है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह था मामला: अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि करौली जिले के सूरौठ निवासी मदनलाल जोगी की बेटी हेमा की शादी बयाना के राकेश के साथ हुई थी. 15 मार्च, 2017 को पति राकेश और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हेमा की हत्या कर दी. इसके बाद गुपचुप तरीके से मृतका का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की. सूचना पाकर मृतका का पिता मदनलाल, बेटी की ससुराल रसेरी पहुंचा. यहां बेटी की चिता जल रही थी.

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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हेमा के अधजले शव को चिता से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया. मृतका हेमा के पिता मदनलाल ने बयाना थाने पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया. गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या 2 बयाना के जज संतोष कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति राकेश को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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