ETV Bharat / state

मंत्री जाहिदा खान को न्यायालय ने किया दोष मुक्त, 19 वर्ष बाद मिला न्याय

मंत्री जाहिदा खान को न्यायालय ने दोष मुक्त (Court acquitted minister Zahida Khan) कर दिया है. 19 वर्ष बाद मिला मंत्री और उनके अन्य साथियों को न्याय मिला है. 6 जून 2022 को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

Court acquitted minister Zahida Khan
मंत्री जाहिदा खान दोषमुक्त
author img

By

Published : Jul 6, 2022, 8:50 PM IST

कामां (भरतपुर). कामां न्यायालय के सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए मंत्री जाहिदा खान (Court acquitted minister Zahida Khan) सहित अन्य लोगों को दोष मुक्त किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जुरहरा थाना क्षेत्र के नौगामां मतदान केंद्र पर एक दिसंबर 2003 को राज्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का मामला पीठासीन अधिकारी राम हंस चौधरी की ओर से जुरहरा थाने पर दर्ज कराया गया था. इसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई चलती रही. 6 जून 2022 को अंतिम बहस की गई.

मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और करीब 19 वर्ष बाद मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों को सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए दोष मुक्त कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक द्वेष को रखते हुए मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन सच्चाई की जीत हुई है. मामले में समय जरूर लगा है और आज ऐतिहासिक दिन है कि राज्य की मंत्री जाहिदा खान व अन्य लोगों को न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया है. सभी लोग फैसले का स्वागत करते हैं.

मंत्री जाहिदा खान दोषमुक्त

पढ़ें. Bharatpur Rape Victim Suicide मामले में जाहिदा खान का आरोप, कहा-बीजेपी वाले सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं

मंत्री जाहिदा खान ने मीडियाकर्मियों को फोन पर वार्ता के दौरान बताया कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वह सराहनीय है. आखिरकार 19 वर्ष का समय लगा लेकिन जीत सच्चाई की हुई है. हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था.

कामां (भरतपुर). कामां न्यायालय के सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए मंत्री जाहिदा खान (Court acquitted minister Zahida Khan) सहित अन्य लोगों को दोष मुक्त किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जुरहरा थाना क्षेत्र के नौगामां मतदान केंद्र पर एक दिसंबर 2003 को राज्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का मामला पीठासीन अधिकारी राम हंस चौधरी की ओर से जुरहरा थाने पर दर्ज कराया गया था. इसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई चलती रही. 6 जून 2022 को अंतिम बहस की गई.

मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और करीब 19 वर्ष बाद मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों को सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए दोष मुक्त कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक द्वेष को रखते हुए मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन सच्चाई की जीत हुई है. मामले में समय जरूर लगा है और आज ऐतिहासिक दिन है कि राज्य की मंत्री जाहिदा खान व अन्य लोगों को न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया है. सभी लोग फैसले का स्वागत करते हैं.

मंत्री जाहिदा खान दोषमुक्त

पढ़ें. Bharatpur Rape Victim Suicide मामले में जाहिदा खान का आरोप, कहा-बीजेपी वाले सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं

मंत्री जाहिदा खान ने मीडियाकर्मियों को फोन पर वार्ता के दौरान बताया कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वह सराहनीय है. आखिरकार 19 वर्ष का समय लगा लेकिन जीत सच्चाई की हुई है. हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.