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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजस्थान सरकार देगी 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन - RAJASTHAN EV POLICY

राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है.

Electric Vehicle
परिवहन भवन जयपुर (Jaipur Transport Bhawan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 11, 2025, 10:45 PM IST

जयपुर : प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है. प्रदेश मे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है. राज्य सरकार की "इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022" के अन्तर्गत फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा के मुताबिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2022 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा. वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है. अनुदान के लिए सर्वप्रथम पॉलिसी के अन्तर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना आवश्यक है.

पढ़ें : राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लागू, जानिए किस गाड़ी पर कितने की मिलेगी सब्सिडी - Rajasthan EV Policy

रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन किए जाने के बाद निर्माता की ओर से वापस पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है. पोर्टल पर कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से वाहन का माडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता का सत्यापन किया जाएगा. जिसके बाद वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण और अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अलाऊ किया जाएगा.

वाहन स्वामी की ओर से अपने वाहन के पंजीयन क्रंमाक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे, फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा. वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज जैसे पासबुक फ्रंट पेज या रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा, फिर आवेदन सबमिट करेगा. अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा. प्रोत्साहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी. संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स और वाहन क्रेता अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए शीघ्र पोर्टल आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें.

जयपुर : प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है. प्रदेश मे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपये का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है. राज्य सरकार की "इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022" के अन्तर्गत फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा के मुताबिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर 2022 से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा. वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है. अनुदान के लिए सर्वप्रथम पॉलिसी के अन्तर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना आवश्यक है.

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रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन किए जाने के बाद निर्माता की ओर से वापस पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है. पोर्टल पर कार्रवाई के बाद विभाग की ओर से वाहन का माडल, बैटरी का प्रकार और बैटरी क्षमता का सत्यापन किया जाएगा. जिसके बाद वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण और अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अलाऊ किया जाएगा.

वाहन स्वामी की ओर से अपने वाहन के पंजीयन क्रंमाक और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे, फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा. वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज जैसे पासबुक फ्रंट पेज या रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा, फिर आवेदन सबमिट करेगा. अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा. प्रोत्साहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी. संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स और वाहन क्रेता अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए शीघ्र पोर्टल आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें.

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