ETV Bharat / state

बाप रे बाप! सालों से बिना लाइसेंस के चल रहे हैं 90 Marriage हॉल... - भरतपुर न्यूज

भरतपुर में संचालित मैरिज होम के पास लाइसेंस नहीं है. भरतपुर नगर निगम प्रशासन को हाईकोर्ट ने इन अवैध मैरिज होम को बंद करने के निर्देश दिए थे. लेकिन नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

Bharatpur Municipal Corporation, illegal Marriage homes, भरतपुर न्यूज, मैरिज हॉल
भरतपुर में मैरिज होम बिना लाइसेंस के संचालित
author img

By

Published : Jan 10, 2020, 1:56 PM IST

भरतपुर. नगर निगम प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं है. क्योंकि भरतपुर शहर मे चल रहे सभी 90 मैरिज होम बगैर लाइसेंस के संचालित है. फिर भी नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

भरतपुर में मैरिज होम बिना लाइसेंस के संचालित...

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने विगत 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी किया. जिसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से मैरिज होम संचालित हैं. साथ ही जिन मैरिज होम के पास लाइसेंस नहीं है और नियम अनुसार सुविधाएं नहीं हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. साथ ही इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को आगामी 29 जनवरी तक दाखिल करने को कहा था. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है की नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज होम के पास लाइसेंस नहीं है. साथ ही उनके पास कोई सुविधा नहीं है.

यह भी पढ़ें. Viral audio: ...जब कैदी ने मांगी रंगदारी, Hello आपका...? जेल में है, रुपए कल्लू को दे दो

वहीं चार साल पहले मैरिज होम गिरने से हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी. फिर भी नगर निगम प्रशासन अवैध मैरिज होम के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाया है. हालांकि, नगर निगम की आयुक्त नीलिमा तक्षक का कहना है की हाईकोर्ट का आदेश है कि जिन मैरिज होमों के पास लाइसेंस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनको बंद कर रिपोर्ट सौंपी जाए.

यह भी पढ़ें. शल: बयाना के पान से इस साल पाकिस्तानियों के लब नहीं होंगे लाल, पाला ले डूबा

इस कार्रवाई के दौरान ही मैरिज होमों के मालिक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसकी प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है. फिलहाल, निगम क्षेत्र में करीब 90 मैरिज होम संचालित हैं लेकिन किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है. अब देखने वाली बात यह है कि जब इतनी भारी संख्या में अवैध रूप से मैरिज होम संचालित हैं. फिर भी नगर निगम प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

भरतपुर. नगर निगम प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं है. क्योंकि भरतपुर शहर मे चल रहे सभी 90 मैरिज होम बगैर लाइसेंस के संचालित है. फिर भी नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

भरतपुर में मैरिज होम बिना लाइसेंस के संचालित...

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने विगत 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी किया. जिसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से मैरिज होम संचालित हैं. साथ ही जिन मैरिज होम के पास लाइसेंस नहीं है और नियम अनुसार सुविधाएं नहीं हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. साथ ही इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को आगामी 29 जनवरी तक दाखिल करने को कहा था. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है की नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी मैरिज होम के पास लाइसेंस नहीं है. साथ ही उनके पास कोई सुविधा नहीं है.

यह भी पढ़ें. Viral audio: ...जब कैदी ने मांगी रंगदारी, Hello आपका...? जेल में है, रुपए कल्लू को दे दो

वहीं चार साल पहले मैरिज होम गिरने से हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी. फिर भी नगर निगम प्रशासन अवैध मैरिज होम के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर पाया है. हालांकि, नगर निगम की आयुक्त नीलिमा तक्षक का कहना है की हाईकोर्ट का आदेश है कि जिन मैरिज होमों के पास लाइसेंस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनको बंद कर रिपोर्ट सौंपी जाए.

यह भी पढ़ें. शल: बयाना के पान से इस साल पाकिस्तानियों के लब नहीं होंगे लाल, पाला ले डूबा

इस कार्रवाई के दौरान ही मैरिज होमों के मालिक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसकी प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है. फिलहाल, निगम क्षेत्र में करीब 90 मैरिज होम संचालित हैं लेकिन किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है. अब देखने वाली बात यह है कि जब इतनी भारी संख्या में अवैध रूप से मैरिज होम संचालित हैं. फिर भी नगर निगम प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

Intro:सालों से बिना लाइसेंस के चल रहे हैं 90 मैरिज हॉल।


Body:भरतपुर_07-01-2020
एंकर - राजस्थान के भरतपुर नगर निगम प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं है क्योंकि भरतपुर शहर मे चल रहे सभी मैरिज होम अवैध तरीके से बगैर लाइसेंस के संचालित है जहाँ विगत 2016 में एक मैरिज होम के गिरने से हादसा हुआ था जिसमे करीब 25 उन लोगों की मौत हुई थी जो वहां शादी समारोह में आये थे।
राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच ने विगत 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी किया था की नगर निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से मैरिज होम संचालित है व् जिन मैरिज होमो के पास लाइसेंस नहीं है व् जिनके पास नियम के अनुसार सुबिधाएँ नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने की कार्यबाही की जाए और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को आगामी 29 जनवरी तक दाखिल की जाए।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है की यहाँ नगर निगम क्षेत्र में आज तक जितने भी मैरिज होम संचालित है उनमे किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है और ना ही उनके पास कोई सुबिधाएँ है साथ ही चार वर्ष पहले मैरिज होम गिरने से हुए हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद भी नगर निगम प्रशासन नींद से नहीं जाग पाया था और उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यबाही अमल में नहीं लायी गयी।
हालाँकि नगर निगम की आयुक्त नीलिमा तक्षक का कहना है की हाई कोर्ट का आदेश है की जिन मैरिज होमों के पास लाइसेंस नहीं है और जिनके पास सुबिधायें नहीं है उनको बंद कर रिपोर्ट सौंपी जाए लेकिन इस कार्यबाही के दौरान ही मैरिज होमों के मालिक आये है लाइसेंस लेने के लिए तो इसकी प्रक्रिया अमल में लायी जा रही है | फिलहाल निगम क्षेत्र में करीब 90 मैरिज होम संचालित है लेकिन किसी के भी पास लाइसेंस नहीं है।
अब देखने वाली बात यह है की जब इतनी भरी संख्या में अवैध रूप से मैरिज होम कई वर्षों से संचालित है तो नगर निगम प्रशासन ने अभी तक उनके खिलाफ कार्यबाही अमल में क्यों नहीं


Conclusion:हाई कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं है नगर निगम प्रशासन को / हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस वाले मैरिज होमों को बंद करने का दिया था आदेश / करीब 90 मैरिज होम संचालित है अवैध रूप से / चार वर्ष पहले मैरिज होम गिरने से 25 लोगों की हुई थी मौत
बाइट - नीलिमा तक्षक,आयुक्त,नगर निगम भरतपुर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.