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बाड़मेर: मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर बोले कलेक्टर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य

राजस्थान में सोमवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा. इसको लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने रविवार देर शाम प्रेस वार्ता आयोजित की. जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी व निजी क्षेत्रों में किस-किस को अनुमति मिलेगी.

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मॉडिफाइड लॉकडाउन सोमवार से लागूमॉडिफाइड लॉकडाउन सोमवार से लागू
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Published : Apr 19, 2020, 11:29 PM IST

Updated : May 25, 2020, 11:33 AM IST

बाड़मेर. राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं बचाव को लेकर लॉकडाउन की अवधि आगामी 3 मई तक बढ़ा दी है, लेकिन 20 अप्रैल यानी सोमवार से चिन्हित जिलों में संशोधित मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी किया जा रहा है. इन जिलों में सेड़वा तहसील की कितनोरिया ग्राम पंचायत को छोड़कर बाड़मेर जिला भी शुमार है.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन की पालना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से करनी होगी. आमजन को इसे गंभीर महामारी से बचाने का एक ही रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग. जिसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी. आम नागरिक अपने घरों में रहें, बिना अतिआवश्यक काम के अपने घरों से बाहर नहीं निकलें. सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अवसर पर मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करें.

मीणा ने बताया कि किसानों को फसल कटाई एवं फसल को बेचने या कृषि उपकरणों की मरम्मत के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. किसान अपनी जमाबंदी को साथ लेकर जिले के भीतर कृषि संबंधित कार्यों के लिए आवागमन कर सकेंगे. वहीं चारा परिवहन या कृषि उपज बेचने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी पास जारी करेंगे.

इसी प्रकार कृषि से संबंधित एग्रो इंडस्ट्रीज एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े उद्योगों के उद्यमियों एवं आवश्यक श्रमिकों के पास के लिए जीएमडीसी तथा रीको के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. इसमें रीको क्षेत्र के उद्योगों के लिए रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा रीको क्षेत्र से बाहर के उद्योगों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को अधिकृत किया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी पास जारी करेंगे.

यह भी पढ़ें- वेबिनार में बोले राज्यपाल कलराज मिश्र, कहा- ऑनलाइन शिक्षा ही उच्च शिक्षा की निरन्तरता का एकमात्र विकल्प है

ये सब चीजें रहेंगी बंद

उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही जिले में रेल सेवा आवागमन एवं सार्वजनिक बसों से परिवहन निषेध रहेगा. इसी प्रकार सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र एवं कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे. अनुमति के अलावा अतिथ्य सेवाएं होटल आदि बंद रहेंगे. टैक्सी, कैब समूह, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यामशाला, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बार इत्यादि बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य समारोह सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. किसी भी प्रकार का धार्मिक सम्मेलन नहीं होगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

सामान्य सावधानियां

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यालय स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर कोई संगठन प्रबंधक 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. शराब, गुटका, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.

यह भी पढ़ें- जयपुर पुलिस की बडी़ लापरवाही, 82 मजदूरों को दो ट्रकों में मवेशियों भरकर सीकर की सीमा पर छोड़ा

दुकानें एवं स्टोर

नई गाइडलाइन के अनुसार होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा. अनुमति दुकानों में केमिस्टिक, चिकित्सा, उपकरण ,पशु चिकित्सा, किराना, प्रोविजनल स्टोर सभी प्रकार के खाद्यान्नों और खाद्यान्न पदार्थों, दैनिक आवश्यकताओं जैसे फल, सब्जियां, दूध डेयरी, उत्पादन पशु आहार तथा इनसे जुड़े केंद्र खुले रहेंगे. कृषि एवं आधुनिक से संबंधित सामान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी. रेस्टोरेंटे एवं भोजनालय आदि होम डिलीवरी करेंगे.

बाड़मेर. राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं बचाव को लेकर लॉकडाउन की अवधि आगामी 3 मई तक बढ़ा दी है, लेकिन 20 अप्रैल यानी सोमवार से चिन्हित जिलों में संशोधित मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी किया जा रहा है. इन जिलों में सेड़वा तहसील की कितनोरिया ग्राम पंचायत को छोड़कर बाड़मेर जिला भी शुमार है.

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन की पालना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से करनी होगी. आमजन को इसे गंभीर महामारी से बचाने का एक ही रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग. जिसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी. आम नागरिक अपने घरों में रहें, बिना अतिआवश्यक काम के अपने घरों से बाहर नहीं निकलें. सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अवसर पर मास्क का आवश्यक रूप से उपयोग करें.

मीणा ने बताया कि किसानों को फसल कटाई एवं फसल को बेचने या कृषि उपकरणों की मरम्मत के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है. किसान अपनी जमाबंदी को साथ लेकर जिले के भीतर कृषि संबंधित कार्यों के लिए आवागमन कर सकेंगे. वहीं चारा परिवहन या कृषि उपज बेचने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी पास जारी करेंगे.

इसी प्रकार कृषि से संबंधित एग्रो इंडस्ट्रीज एवं नागरिक आपूर्ति से जुड़े उद्योगों के उद्यमियों एवं आवश्यक श्रमिकों के पास के लिए जीएमडीसी तथा रीको के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. इसमें रीको क्षेत्र के उद्योगों के लिए रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा रीको क्षेत्र से बाहर के उद्योगों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को अधिकृत किया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी पास जारी करेंगे.

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ये सब चीजें रहेंगी बंद

उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही जिले में रेल सेवा आवागमन एवं सार्वजनिक बसों से परिवहन निषेध रहेगा. इसी प्रकार सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र एवं कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे. अनुमति के अलावा अतिथ्य सेवाएं होटल आदि बंद रहेंगे. टैक्सी, कैब समूह, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यामशाला, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बार इत्यादि बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य समारोह सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. किसी भी प्रकार का धार्मिक सम्मेलन नहीं होगा. अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

सामान्य सावधानियां

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यालय स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर कोई संगठन प्रबंधक 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. शराब, गुटका, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा.

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दुकानें एवं स्टोर

नई गाइडलाइन के अनुसार होम डिलीवरी पर जोर दिया जाएगा. अनुमति दुकानों में केमिस्टिक, चिकित्सा, उपकरण ,पशु चिकित्सा, किराना, प्रोविजनल स्टोर सभी प्रकार के खाद्यान्नों और खाद्यान्न पदार्थों, दैनिक आवश्यकताओं जैसे फल, सब्जियां, दूध डेयरी, उत्पादन पशु आहार तथा इनसे जुड़े केंद्र खुले रहेंगे. कृषि एवं आधुनिक से संबंधित सामान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी. रेस्टोरेंटे एवं भोजनालय आदि होम डिलीवरी करेंगे.

Last Updated : May 25, 2020, 11:33 AM IST
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