बाड़मेर. बालोतरा में सब्जी मंडी और विवाह समारोह से फैला कोविड-19 का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब बाड़मेर जिले में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं. जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 से भी पार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर विवाह समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित करने वाले तीन लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कोतवाली सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है. साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है.
सब्जी मंडी और विवाह समारोह से फैला कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं. जिसका खामियाजा आमजन भुगत रहे हैं. वहीं प्रशासन भी लगातार लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. इसके तहत प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर विवाह समारोह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने वाले तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली और सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है.
एएसपी खीव सिंह भाटी ने बताया कि जिले में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही सामने आ रही है. इस मुश्किल दौर में भी शादी के बड़े-बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और गाइडलाइन का उल्लंघन कर 50 से अधिक लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ रहा है. इसके देखते हुए प्रशासन की ओर से तहसीलदार द्वारा कोतवाली और सदर थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है.
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उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार विवाह आयोजन से पूर्व उसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को देना आवश्यक है. वर और वधु को मिलकर विवाह आयोजन में कुल 50 व्यक्तियों की ही अनुमति निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि बाड़मेर शहर के शास्त्रीनगर निवासी बंशीलाल पुत्र छगनलाल मालियों का बास निवासी गोविंद पुत्र चेतराम वाली और गंगा नगर निवासी बाबूलाल पुत्र राणा माली द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन कर अपने पुत्र पुत्री के विवाह आयोजन में 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए भोज का आयोजन किया था.
साथ ही समारोह के दौरान मास्क ,सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया था. इस लापरवाही के कारण कई लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जिसके चलते राजस्थान एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1957 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों में मामला दर्ज किया गया है. बता दें इन पर 15- 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.