बांसवाड़ा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय संप्रेषण गृह अधिनियम की धारा 48(1) के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बाल अपचारीयों को विशेष राजकीय गृह भेजा जाएगा. इसके अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत राजसमंद जालौर सीकर, श्रीगंगानगर जिले में स्थापित राजकीय संप्रेषण गृह को विशेष गृह घोषित किया गया है.
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इन नए विशेष गृह के साथ ही इनके क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है. अब बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर के लिए राजसमंद और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लिए भीलवाड़ा राजकीय विशेष ग्रह रहेगा. इससे पूर्व बांसवाड़ा से ऐसे बाल अपचारी भीलवाड़ा भेजे जा रहे थे.
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इसी प्रकार कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी के लिए कोटा. जोधपुर और जैसलमेर के लिए जोधपुर. अजमेर और नागौर के लिए अजमेर. जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही के लिए जालौर. टोंक सवाई माधोपुर के लिए टोंक. सीकर और झुंझुनूं के लिए सीकर. जयपुर अलवर और दौसा के लिए जयपुर. भरतपुर करौली और धौलपुर के लिए भरतपुर. बीकानेर चूरू के लिए बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लिए श्रीगंगानगर विशेष राजकीय ग्रह घोषित किए गए है.