कोटा. रेलवे अब अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के जुर्माने को बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है. फिलहाल यह जुर्माना एक हजार रुपए है, लेकिन अब इसमें रेल डिटेंशन यानी देरी से होने वाला खामियाजा भी जुर्माना के तौर पर वसूल किया जाएगा. ट्रेनों में लगातार बिना इमरजेंसी के अलार्म चेन पुलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. दूसरी तरफ समय से सभी ट्रेन चलने में परेशानी होती है. ट्रैक पर चल रही अन्य ट्रेनों को भी इससे परेशानी हो जाती है. जिससे परिचालन को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे अब अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के जुर्माने को बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है. चेन पुलिंग से रेल डिटेंशन यानी देरी से होने वाला खामियाजा भी जुर्माना के तौर पर वसूल किया जाएगा. ऐसे में यह जुर्माना 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. यहां तक की इसको 20000 से भी ज्यादा लिया जा सकता है, ट्रेन जितने मिनट रुकेगी, उस हिसाब से भी जुर्माना तय किया जा सकता है.
"जुर्माने में डिटेंशन राशि जोड़ने की योजना तैयारी की जा रही है. यह जल्द ही लागू होगा. फिलहाल अनाधिकृत चेन पुलिंग के मामलों में आरोपियों से नुकसान की वसूली के लिए न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं". - सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा
वर्तमान में बिना वैध कारण के चेन पुलिंग करने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्रवाई करती है. कोटा रेल मंडल में भी करीब एक हजार के आसपास इस तरह के मामले सामने आए हैं. जिनसे डेढ़ लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है. नई जुर्माना राशि आने से यह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. इसमें भी 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. ऐसे में यह राशि भी 20 से 30 लाख के बीच पहुंच सकती है. रेलवे अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग रोकने के लिए ही यह डिटेंशन राशि जुर्माने में जोड़ रही है.
ट्रेनों के लेट लतीफ का भी है का कारण : वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि बिना किसी उचित कारण से यात्री गाड़ियों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) करने से एक ट्रेन ही नहीं बल्कि उसके पीछे आने वाली अन्य यात्री और मालगाड़ियां में भी देरी होती हैं. इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है. इससे रेलवे को वित्तीय नुकसान होता है. कोटा रेल मंडल अब इस गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है.
इस तरह से वसूला जाएगा जुर्माना :-
- बिना करंट चेन पुलिंग पर जुर्माना और ट्रेन रोकने का खर्चा जोड़ा जाएगा. इसमें चेन पुलिंग का जुर्माना एक हजार रुपए है, जबकि रेलवे ने ट्रेन डिटेंशन के लिए 8 हजार रुपए प्रति मिनट निर्धारित की है.
- अगर 3 मिनट ट्रेन रूकती है तो यह राशि 24000 हो जाएगी. इसमें चेन पुलिंग का जुर्माना एक हजार जोड़ा जाएगा, तब यह राशि 25000 रुपए हो जाएगी.
- जितनी देर चेन पुलिंग के बाद ट्रेन रुकी है, उस हिसाब से ट्रेन डिटेंशन का पैसा बढ़ता जाएगा. अगर ट्रेन 15 मिनट देरी से हो जाती है तो यह राशि लाखों में भी पहुंच सकता है.