तिरुवनंतपुरम: पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने पूर्व विधायक कुन्हीरामन समेत 14 आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट ने कहा कि एक से आठ तक आरोपियों पर हत्या और साजिश रचने के आरोप साबित हो चुके हैं. पूर्व विधायक केवी कुन्हिरमन, पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए पीतांबरन, साजी सी जॉर्ज, के अनिल कुमार, जिजिन, आर श्रीराग, ए अश्विन, सुबीश, ए मुरली, टी. रंजीत, उडुमा क्षेत्र के पूर्व सचिव के मणिकंदन, ए सुरेंद्रन, पूर्व पक्कम स्थानीय सचिव राघवन वेलुथोली और केवी भास्करन को दोषी पाया गया। 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया.
देश को झकझोर देने वाली यह हत्या 17 फरवरी, 2019 को शाम करीब साढ़े सात बजे हुई थी. कल्योटे में कल्योटे कुरनकारा रोड पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शरत लाल (23) और कृपेश (19) को रोककर उनकी हत्या कर दी गई थी. केरल की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले इस अपराध के छह साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत से इस क्रूर हत्या के लिए अधिकतम सजा देने की मांग की.
मामले की सुनवाई में सीपीएम जिला नेता भी शामिल था. मामले की सुनवाई फरवरी 2023 में सीबीआई अदालत में शुरू हुई. इस मामले में पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए पीतांबरन पहले आरोपी थे. इसमें पूर्व विधायक और सीपीएम कासरगोड जिला सचिवालय सदस्य के.वी. सहित 24 लोग शामिल थे. इस मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस और फिर क्राइम ब्रांच ने की थी.
हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली. सीपीएम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप वाले इस मामले में सीबीआई जांच को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी. पेरिया मामले में कोर्ट का फैसला सीपीएम और सरकार दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है. पेरिया मामले में 24 आरोपियों में से 16 अभी भी जेल में हैं. बाकी को कोर्ट ने जमानत दे दी है.