अलवर. कोरोना के हुए प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लोक डाउन की घोषणा की गई. जिसके बाद रविवार को अलवर पूरी तरह से बंद रहा. ऐसे में बंद के बाद शाम को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर के लोगों का धन्यवाद देते हुए आगे भी 31 मार्च तक इसी तरह से बंद का समर्थन करने की बात कही.
उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास सीमित संसाधन है, इन्हीं संसाधनों का हमें इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से जंग जीतनी है. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन नैतिकता व विश्वास के साथ कार्य करें लोगों का भरोसा विश्वास प्रशासन का होना चाहिए. आम जनता को लगना चाहिए कि प्रशासन जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है. आपदा की इस घड़ी में शक्ति के बजाय समझाइश ज्यादा काम करती है. शक्ति प्रशासन का अंतिम हथियार होना चाहिए.
जिला कलेक्टर ने आगामी योजना भी साझा करते हुए कहा कि आगामी दिनों में लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है. इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है. सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सभी बूथों पर दूध उपलब्ध रहेगा. उसके अलावा एटीएम मशीनों में पर्याप्त पैसे उपलब्ध कराने के लिए बैंक को निर्देश दिए गए हैं. शराब की दुकानें 31 मार्च तक बंद रहेंगी। खाद्य सुरक्षा से वंचित गरीब लोगों को एक सप्ताह का खाद्य सामग्री किट उपलब्ध कराई जाएगी.
पढ़ेंः अलवरः सोमवार को बंद रहेगी ओपीडी, पूरे अस्पताल को किया जाएगा सेनेटाइज्ड
जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने रात के समय अलवर शहर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया. वहां मिलने वाले लोगों को खाने के पैकेट दिए गए. इस दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद के अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि सभी जगह पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए. इस दौरान उन्होंने सभी उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्रों में निजी अस्पताल धर्मशाला होटल आदि चिन्हित करें. जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें काम में लिया जा सके.
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सोडियम क्लोराइड मास्क गिलास आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमण व्यक्ति का इलाज कराने के लिए चिकित्सा टीम का गठन करने व उन्हें सुरक्षा के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया. जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले की हरियाणा से सीमा लगती है. इसलिए जिले की सीमाओं को सील किया गया है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का वाहन ना जिले से जा सकेगा, ना ही जिले में आ सकेगा.