अलवर. जिला स्तरीय स्टेयरिंग कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर छबील कुमार की मौजूदगी में जिला परिषद में आयोजित की गई. बुधवार को नशा मुक्ति राजस्थान अभियान की सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया है. जिसमें निर्णय लिया गया कि तंबाकू नियंत्रण को लेकर अलवर जिले में अभियान चलाया जाएगा और नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से लोगों को बताया जाएगा.
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छबील कुमार ने बताया कि धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. वहीं धारा 5 के अनुसार तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है. धारा 6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना और खरीदना कानूनन प्रतिबंध है. धारा 6 बी के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है. धारा 7 के तहत तंबाकू के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधित 85% बिना वैधानिक चेतावनी के प्रतिबंधित है.
यह भी पढ़ें. स्कूल में पढ़ने वाला रोहित बना कलेक्टर, IAS के साथ रहकर अधिकारिकों को दिए निर्देश
उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट (COTPA Act)की प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए पुलिस विभाग पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के सहयोग से कोटपा एक्ट की सफल क्रिया करते हुए युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए स्वास्थ्य एवं प्रगतिशील भारत के सपने को साकार किया जा सके. उन्होंने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों से कहा कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय, अलवर एवं जनाना अस्पताल के दायरे में आने वाले तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई करना सुनिश्चित कराए जाए.
No Tobacco Day campaign चलाने का फैसला
साथ ही डॉक्टर छबील कुमार ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि माह के अंतिम दिवस को अलवर में नो टोबैको डे एक मिशन मोड पर अभियान (No Tobacco Day campaign in Alwar) चलाया जाए. जिला अस्पताल से मनोचिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया. जिसमें बताया गया कि जो व्यक्ति नशा करते हैं और वह नशा छोड़ना चाह रहे हैं तो जिला अस्पताल में चिकित्सक की सलाह पर दवाइयां निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं. इस अवसर पर डॉक्टर मोहिसिन खान ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले के जिला स्तरीय विभाग की ओर से किए गए कोटपा एक्ट के तहत चालान कारवाही के बारे में बताया गया. इस अवसर पर कॉलेज शिक्षा विभाग, नगर परिषद,राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग,पुलिस विभाग,एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.