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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को 10 साल की सजा - Alwar accused of raping stepdaughter

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेले पिता को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आरोपी नाबालिग की छोटी बहन को गायब करने की धमकी देकर पीड़िता का लगातार शोषण कर रहा था.

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Published : Oct 15, 2019, 8:31 PM IST

अलवर. सदर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता का बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2016 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि उसके पहले पति की मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद वह दूसरे पति और दोनों बेटियों के साथ रहती है. इस दौरान उसके दूसरे पति ने उसकी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी छोटी बेटी को गायब कर दिया.

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

आरोपी ने पीड़िता की मां को उसकी छोटी बेटी को मारने और उसे गायब करने की धमकी दी और बड़ी बेटी का देह शोषण करता रहा. आखिरकार उसकी करतूतों से तंग आकर पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए इस मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को मंगलवार को 10 साल का कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

पढे़ं- अजमेर के पुष्कर में तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला

पॅाक्सो अदालत संख्या 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के इलाके में एक महिला ने अपने पहले पति की मौत के बाद आरोपी के साथ दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ दिनों बाद दूसरे पति ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता की मां ने आरोपी के मामले दर्ज करवाया था. कोर्ट ने बहस पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया है.

अलवर. सदर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता का बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2016 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि उसके पहले पति की मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद वह दूसरे पति और दोनों बेटियों के साथ रहती है. इस दौरान उसके दूसरे पति ने उसकी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी छोटी बेटी को गायब कर दिया.

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

आरोपी ने पीड़िता की मां को उसकी छोटी बेटी को मारने और उसे गायब करने की धमकी दी और बड़ी बेटी का देह शोषण करता रहा. आखिरकार उसकी करतूतों से तंग आकर पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए इस मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को मंगलवार को 10 साल का कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

पढे़ं- अजमेर के पुष्कर में तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला

पॅाक्सो अदालत संख्या 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के इलाके में एक महिला ने अपने पहले पति की मौत के बाद आरोपी के साथ दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ दिनों बाद दूसरे पति ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता की मां ने आरोपी के मामले दर्ज करवाया था. कोर्ट ने बहस पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया है.

Intro:एंकर... अलवर जिले की पोक्सो अदालत नंबर 4 के मजिस्ट्रेट अलका शर्मा की अदालत ने 10 साल की नाबालिक सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेले पिता को 10 साल की सजा ओर 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी ने 10 वर्षीय सौतेली नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी छोटी बहन को गायब करने की धमकी देकर उसका शोषण किया था।
Body:अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में 24 जुलाई 2016 को पीडीता की माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे पीड़िता ने बताया कि उसके पहले पति की मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी की थी और दूसरे पति के साथ दोनों बेटियों के साथ रहती है। इस दौरान उसके दूसरे पति के द्वारा उसकी बड़ी बेटी 10 साल की नाबालिक के साथ उंसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया और छोटी बेटी को गायब कर दिया ।छोटी बेटी को मारने ओर उसे गायब करने की धमकी देकर बड़ी बेटी का देह शोषण किया। आखिरकार उसकी करतूतों से तंग आकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए इस मामले में आज कोर्ट ने सौतेले पिता को 10 साल की कठोर कारावास और ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया है। Conclusion:पोक्सो अदालत संख्या 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के इलाके में एक महिला द्वारा अपने पहले पति की मौत के बाद आरोपी के साथ दूसरी शादी की थी। शादी कुछ दिनों बाद दूसरे पति ने 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने आरोपी के मामले दर्ज करवाया था। इसकये बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। उंसके बाद कोर्ट बहस पृरी करते हुए आज अपना फैसला सुनाया। हालांकि ये घटना 24 जुलाई 2016 की है और मामले की जांच की गई। जांच के बाद सौतेला पिता को दोषी मानते हुए पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा ने आरोपी सौतेला पिता को 10 साल की कठोर कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

बाईट..अनूप खटाणा...अपर लोक अभियोजक
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