अजमेर. जिला न्यायालय में सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई. पोक्सो एक्ट संख्या एक में नाबालिग से दुराचार का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तो वहीं, पोक्सो एक्ट संख्या दो ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में चार सदस्यों को 3-3 साल की सजा से दंडित किया है.
पहला मामला दौराला थाने का है, जहां पीड़िता के पिता ने 17 अगस्त 2017 को मामला दर्ज कर बताया था कि आरोपी प्रह्लाद 5 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और नाबालिग से घर में दुराचार का प्रयास करते हुए पकड़ा गया. जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया.
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बता दें कि पुलिस ने भगवानपुरा निवासी प्रह्लाद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने आरोपी प्रह्लाद को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 41 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 9 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए गए जिसके आधार पर आरोपी को कठोर कारावास दंड से दंडित किया गया है.
वहीं दूसरा मामला अजमेर के अलवर गेट थाने का है. जहां 3 मार्च 2013 को पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी से छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला दर्ज कराया था. वहीं, इस मामले की तफ्तीश करते हुए अलवर गेट थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया. जहां लंबी बहस के बाद न्यायालय ने 3 आरोपियों को 33 साल की सजा के साथ ही 5-5 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. गौरतलब है कि इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू की मौत हो गई है. वहीं, तीनों आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई है.