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POCSO Court in Ajmer: दुष्कर्मी को सुनाई मरने तक जेल में रहने की सजा...घर के बाहर खेल रही 6 साल बच्ची को उठाकर ले गया था

अजमेर में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court in Ajmer) ने मासूस से दुष्कर्म मामले में युवक को मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. युवक घर के बाहर खेल रही 6 साल बच्ची को उठाकर ले गया था.

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्मी
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Published : Dec 8, 2021, 6:50 PM IST

अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण (POCSO Court in Ajmer) के विशेष कोर्ट संख्या-1 ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 5 नवंबर 2019 को मांगलियावास थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था.घर के बाहर खेल रही 6 साल बच्ची को उठाकर ले गया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 5 नवम्बर 2019 को मांगलियावास थाना क्षेत्र में आरोपी जीत सिंह उर्फ मोटा को पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या-1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 71 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें- अजमेर: 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष जेल की सजा

परिहार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए थे. जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक आरोपी जीत सिंह उर्फ मोटा को मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था. उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान आरोपी उसे अपने घर उठाकर ले गया. जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. परिजनों ने मांगलियावास थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी केसरपुरा निवासी जीतू सिंह उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था.

अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण (POCSO Court in Ajmer) के विशेष कोर्ट संख्या-1 ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 5 नवंबर 2019 को मांगलियावास थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था.घर के बाहर खेल रही 6 साल बच्ची को उठाकर ले गया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 5 नवम्बर 2019 को मांगलियावास थाना क्षेत्र में आरोपी जीत सिंह उर्फ मोटा को पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या-1 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 71 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें- अजमेर: 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष जेल की सजा

परिहार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए थे. जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है. फैसले के मुताबिक आरोपी जीत सिंह उर्फ मोटा को मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं था. उन्होंने बताया कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान आरोपी उसे अपने घर उठाकर ले गया. जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. परिजनों ने मांगलियावास थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने आरोपी केसरपुरा निवासी जीतू सिंह उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था.

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