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उदयपुर कलेक्टर का निर्देश, आपात स्थिति के लिए संचालक पेट्रोल-डीजल रिजर्व में रखें - rajasthan news

मौसम विभाग ने जिले में तूफान की चेतावनी दी है. इसके मद्देनजर कलेक्टर देवड़ा ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को 4000 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोल आरक्षित रखने के निर्देश दिए.

जोधपुर कलेक्टर का निर्देश
जोधपुर कलेक्टर का निर्देश
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Published : May 18, 2021, 8:04 PM IST

उदयपुर. मौसम विभाग ने जिले में तूफान की चेतावनी दी है. जिसके बाद राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पेट्रोल-डीजल आरक्षित रखने के निर्देश दिए है. कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने पेट्रोल पम्प पर 4000 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोल की मात्रा अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगें तथा बिना सक्षम अनुमति के आरक्षित मात्रा का वितरण नही करें.

अस्पतालों में जनरेटर के डीजल आपूर्ति हेतु पेट्रोल पम्प अधिकृत

इसके साथ ही इस तूफान के दौरान विद्युत व्यवस्था बाधित होने की आंशका के मद्देनजर अस्पतालों में जनरेटर के संचालन हेतु डीजल आपूर्ति करने हेतु शंकर फीलिंग स्टेशन, हरिप्रिया फिलिंग स्टेशन व मॉर्डन फिलिंग स्टेशन को अधिकृत कर डीजल की मात्रा स्टॉक रखने के निर्देश दिये है.

पढ़ें- चित्तौड़गढ़ में ब्लैक फंगस के चार मरीज मिले, सभी उदयपुर रेफर

उन्होंने बताया कि संबंधित अस्पताल प्रबन्धन आपात स्थिति से संपर्क कर डीजल प्राप्त कर सकते है, ताकि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहे. आपूर्ति व्यवस्था हेतु यह पेट्रोल पम्प 24 घण्टे खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प डीलर्स इस कार्य हेतु न्यूनतम दर मात्रा वाला ईधन उपलब्ध करा कर उपलब्घ कराई गई मात्रा की राशि के बिल का भुगतान हेतु बिल संबंधित अस्पताल/गैस पलान्ट/संस्था से ही प्राप्त करेंगे.

उदयपुर. मौसम विभाग ने जिले में तूफान की चेतावनी दी है. जिसके बाद राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पेट्रोल-डीजल आरक्षित रखने के निर्देश दिए है. कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने पेट्रोल पम्प पर 4000 लीटर डीजल एवं 2000 लीटर पेट्रोल की मात्रा अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगें तथा बिना सक्षम अनुमति के आरक्षित मात्रा का वितरण नही करें.

अस्पतालों में जनरेटर के डीजल आपूर्ति हेतु पेट्रोल पम्प अधिकृत

इसके साथ ही इस तूफान के दौरान विद्युत व्यवस्था बाधित होने की आंशका के मद्देनजर अस्पतालों में जनरेटर के संचालन हेतु डीजल आपूर्ति करने हेतु शंकर फीलिंग स्टेशन, हरिप्रिया फिलिंग स्टेशन व मॉर्डन फिलिंग स्टेशन को अधिकृत कर डीजल की मात्रा स्टॉक रखने के निर्देश दिये है.

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उन्होंने बताया कि संबंधित अस्पताल प्रबन्धन आपात स्थिति से संपर्क कर डीजल प्राप्त कर सकते है, ताकि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहे. आपूर्ति व्यवस्था हेतु यह पेट्रोल पम्प 24 घण्टे खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प डीलर्स इस कार्य हेतु न्यूनतम दर मात्रा वाला ईधन उपलब्ध करा कर उपलब्घ कराई गई मात्रा की राशि के बिल का भुगतान हेतु बिल संबंधित अस्पताल/गैस पलान्ट/संस्था से ही प्राप्त करेंगे.

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