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कोटा में धारा 144 लागू, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन...कहां रहेगी छूट

प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए राज्य के 11 शहरों में धारा 144 लगा दी है. जिसमें कोटा को भी शामिल किया गया है. जारी आदेश के अनुसार 20 सितंबर शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी.

section 144 imposed in kota
कलेक्टर ने लगाई धारा 144
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Published : Sep 21, 2020, 12:09 PM IST

कोटा. जिले में कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लगा दी है. जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 सितंबर शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 के आदेश लागू रहेंगे.

उन्होंने बताया कि ये आदेश कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम की सीमा में लागू रहेंगे. आदेशों के तहत अब 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. नगरीय सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. सार्वजनिक जगहों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. अगर कोई व्यक्ति धारा 144 के तहत लगे प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. इस दौरान उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना भी करनी होगी. आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में भी 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों जिसमें रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ें: जोधपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए लगी धारा-144, सक्रिय हुई पुलिस

इनमें रहेगी छूट...

जिला मुख्यालय पर लगी धारा 144 में निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय खुले रहेंगे. जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर परीक्षा होती है, तो इन्हें मुक्त रखा गया है.

कोटा. जिले में कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लगा दी है. जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 सितंबर शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 के आदेश लागू रहेंगे.

उन्होंने बताया कि ये आदेश कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम की सीमा में लागू रहेंगे. आदेशों के तहत अब 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. नगरीय सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. सार्वजनिक जगहों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. अगर कोई व्यक्ति धारा 144 के तहत लगे प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. इस दौरान उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना भी करनी होगी. आदेशानुसार वैवाहिक समारोह में भी 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों जिसमें रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

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इनमें रहेगी छूट...

जिला मुख्यालय पर लगी धारा 144 में निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय खुले रहेंगे. जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर परीक्षा होती है, तो इन्हें मुक्त रखा गया है.

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