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कोटा में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला, आरोपी को 10 साल की सजा...25 हजार जुर्माना - Rajasthan News

न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या-3 ने दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Pocso court order,  Case of rape with woman
महिला के साथ दुष्कर्म का मामला
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Published : Apr 9, 2021, 10:38 PM IST

कोटा. न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या-3 ने से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पू लाल मीणा (30) पुत्र लटूरलाल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

पढ़ें- रॉयल्टी नाके के शुरू होते ही 12 घंटे में दबंगों ने की फायरिंग, 1 युवक गंभीर घायल

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार ने बताया कि कैथून थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने 28 दिसंबर 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया कि 6 दिसंबर को उसके पति की मतदान के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी और वह घर पर अकेली थी. इस दौरान आरोपी पप्पू लाल मीणा उसके साथी के साथ घर पर आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी ने यह बात किसी को बताने से मना करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. जब पीड़िता का पति घर पहुंचा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी. जिस पर पीड़िता और उसके पति ने 11 दिसंबर 2018 कैथून थाने पर रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. साथ ही ना ही पीड़िता का मेडिकल करवाया और ना ही उसके बयान दर्ज किए गए.

पढ़ें- भरतपुर: कामां में नाबालिग से गैंग रेप के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के डर से पीड़िता और उसके पति को जंगल मे रहने को मजबूर होना पड़ा. पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर करवाया. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और न्यायालय के समक्ष महिला के बयान दर्ज करवाए गए.

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा. पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए. न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पूलाल मीणा को 10 साल का कारावास और 25 हजार जुर्माने से दंडित किया है.

कोटा. न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या-3 ने से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पू लाल मीणा (30) पुत्र लटूरलाल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार ने बताया कि कैथून थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने 28 दिसंबर 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया कि 6 दिसंबर को उसके पति की मतदान के दौरान ड्यूटी लगी हुई थी और वह घर पर अकेली थी. इस दौरान आरोपी पप्पू लाल मीणा उसके साथी के साथ घर पर आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी ने यह बात किसी को बताने से मना करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी. जब पीड़िता का पति घर पहुंचा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी. जिस पर पीड़िता और उसके पति ने 11 दिसंबर 2018 कैथून थाने पर रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. साथ ही ना ही पीड़िता का मेडिकल करवाया और ना ही उसके बयान दर्ज किए गए.

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आरोपियों के डर से पीड़िता और उसके पति को जंगल मे रहने को मजबूर होना पड़ा. पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर करवाया. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और न्यायालय के समक्ष महिला के बयान दर्ज करवाए गए.

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा. पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान करवाए गए. न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पूलाल मीणा को 10 साल का कारावास और 25 हजार जुर्माने से दंडित किया है.

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