कोटा. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने मेडिकल संस्थानों व विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश (Guideline of MCC for Migration certificate) जारी किए हैं. एमसीसी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक डिजायरेबल डॉक्यूमेंट (Migration certificate desirable document) है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है. इस सर्टिफिकेट के नहीं होने की स्थिति में मेडिकल संस्थान विद्यार्थियों को नीट यूजी 2021 (NEET UG 2021) के आधार पर एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एमसीसी ने मेडिकल संस्थानों को साफ कहा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर विद्यार्थियों को एक अंडरटेकिंग के आधार पर एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज में प्रोविजनल एडमिशन (Provisional Admission in MBBS BDS Courses) दिया जाए. इस अंडरटेकिंग की सुविधा के अनुसार विद्यार्थी 7 दिनों में संबंधित मेडिकल संस्थान को माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने के लिए बाध्य होंगे.
आज जारी होगी सीट मैट्रिक्स व प्रोविजनल मेरिट लिस्ट : राजस्थान स्टेट की एमबीबीएस बीडीएस की राउंड 2 काउंसलिंग चल रही है. इसके तहत सीट मैट्रिक्स और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी होगी। इसके बाद ऑफलाइन सीट एलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 10 से 17 मार्च तक जयपुर आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस में होगा. राउंड 2 काउंसलिंग के सफल स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग 10 से 21 मार्च जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के न्यू एकेडमिक ब्लॉक में होगी.