कोटा. दादाबाड़ी थाना इलाके से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में बालिका को ले जाने वाला युवक 4 बच्चों का पिता (Father of 4 children absconding with minor in Kota) है. इसके खिलाफ नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है. बालिका को दस्तयाब करने के बाद पुलिस ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है.
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि इस मामले में बालिका के पिता ने अपराधी के खिलाफ थाना दादाबाड़ी में मुकदमा दर्ज कराया है. अपराधी 4 बच्चों का पिता है. वह 4 अप्रैल को नाबालिग बालिका का अपहरण करके ले गया था. पुलिस ने 8 अप्रैल को अजमेर से बालिका को दस्तयाब किया. इस संबंध में दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मोनू के खिलाफ अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं. बालिका की काउंसलिंग की जा रही है. उसको राजकीय बालिका गृह नांता में अस्थाई आश्रय दिलाया है.
Bhilwara POCSO Court: नाबालिग का अपहण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 48 हजार का जुर्माना
इस मामले पर दादाबाड़ी थाना अधिकारी राम भरोसी मीणा का कहना है कि बालिका के परिजनों ने बहला-फुसलाकर बालिका को ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें बताया था कि नाबालिग को 4 अप्रैल को ले जाया गया था. बालिका को दस्तयाब कर लिया गया है. जिसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई है. साथ ही बालिका के 164 के बयान करवाए जाएंगे. इसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.