जोधपुर. जनवरी 2017 में जोधपुर की एक अदालत से अवैध हथियार रखने के आरोप से बरी होने के पांच साल बाद सलमान खान आखिरकार फिर से हथियार का लाइसेंस लेने में कामयाब रहे. खास बात यह है कि जिस जोधपुर में हिरण शिकार के चलते उनका लाइसेंस रद्द हुआ (salman khan got arms licence) था, उसी जोधपुर से गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जान से मारने की धमकी की शुरुआत के बूते पर सलमान यह लाइसेंस ले सके हैं. सलमान ने मुंबई पुलिस को यही बताया है कि उन्हें और उनके परिवार को गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है. ऐसे में आत्मरक्षा के लिए उन्हे लाइसेंस की जरूरत है.
गौरतलब है कि 2018 में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर शाखा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी पुलिस कस्टडी में ही दे (salman khan threatened by lawrence Bishnoi) डाली थी. उसके बाद से सलमान खान पेशी पर भी नहीं आए. हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान के घर की रेकी और उनकों धमकी मिलने के बाद से उन्होंने आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस की मांग की थी.
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अवैध हथियार से किया शिकार करने का आरोप : सलमान खान पर अक्टूबर 1998 में कांकाणी की सरहद और घोड़ा फार्म हाउस भवाद में हिरणों का शिकार का आरोप है. इसमें एक मामला अवैध हथियार रखने और प्रयोग करने का भी है. जिसमें बताया गया था कि सलमान के पास यूएसए निर्मित 32 बोर की रिवॉल्वर और रॉयफल थी. जिसका लाइसेंस 22 सितंबर 1998 में खत्म हो गया था. इसके बावजूद भी सलमान खान ने उनका उपयोग किया था.
उम्मेद पैलेस में हुई थी तलाशी : सलमान के खिलाफ जोधपुर में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उमैद भवन की तलाशी ली, जहां वह ठहरे थे. इस दौरान पता लगा कि सलमान ने हथियार अपने किसी साथी के साथ वापस भेज दिए हैं, जिसे बाद में मुंबई से वापस मंगवाकर बरामद कर लिया गया था. इस मामले में न्यायधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ी गई खामियों का फायदा देते हुए सलमान खान को 18 जनवरी 2017 में बरी कर दिया था.
जोधपुर में चार मामले, तीन में बरी एक में सजा:
1 | भवाद शिकार प्रकरण | 27 सितंबर 1998 की रात हिरण शिकार में ट्रॉयल कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट से वह बरी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में |
2 | घोड़ा फार्म हाउस | 28 सितंबर 1998 की रात दो हिरणों के शिकार करने के मामले में कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी, इसमें भी वह हाईकोर्ट से बरी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में |
3 | काला हिरण केस | 1 अक्टूबर 1998 की रात कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार के आरोप में अप्रेल 2018 को सलमन को सजा सुनाई गई थी. इसके विरूद्ध हाईकोर्ट में अपील लंबित. |
4 | आर्म्स एक्ट केस | निचली अदालत ने सलमान को यह कहते हुए जनवरी 2017 में बरी किया कि मुकदमा ही गलत है. अभियोजन की अपील हाईकोर्ट में लंबित |