जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई की एकलपीठ ने जोधपुर की तिंवरी पंचायत समिति में स्थायी समितियों के (stays the election results of Standing Committees) चुनाव परिणाम के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
तिंवरी प्रधान नीलम मेघवाल व अन्य की ओर से अधिवक्ता जोगाराम पटेल ने पैरवी करते हुए कहा कि तिंवरी पंचायत समिति में स्थायी समितियों के लिए 19 जनवरी को चुनाव हुए थे. देर रात तक परिणाम भी तैयार हो गया था, लेकिन अगले दिन 20 जनवरी को निर्वाचन अधिकारी बीडीओ पंचायत समिति तिंवरी ने जो परिणाम जारी किया था उसमें हेराफेरी की गई.
परिणाम को बदलते हुए जारी किया गया जिसे चुनौती दी गई. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 55ए और 56 की उपधारा (3) के अनुसार पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य एक स्थायी समिति में होना आवश्यक है. जबकि ऐसा नही किया गया. 20 जनवरी को जारी परिणाम के अनुसार कई सदस्य एक से अधिक स्थायी समितियों में सदस्य चुने गए हैं जो कि अवैधानिक है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 20 जनवरी को स्थायी समितियो के चुनाव के जारी परिणाम पर रोक लगा दी है.