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Rajasthan High Court: स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को जल्द सुधारने के निर्देश - Rajasthan Hindi news

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक (Rajasthan High Court) याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं. साथ ही घटिया स्तर के भोजन में भी सुधार के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Aug 8, 2022, 10:19 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में (Rajasthan High Court) स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट मांगी है. जो सुविधाएं तत्काल दी जा सकती है उसमें सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश देते हुए अक्टूबर महीने में रिपोर्ट तलब की है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोक कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष लीगल एड एडं अवयेरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट की ओर से 14 जुलाई 2022 को पारित आदेश की पालना में अतिरिक्त शपथ पत्र एएजी पंकज शर्मा की ओर से पेश किया गया. इस पर न्यायमित्र राजवेन्द्र सारस्वत ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिन सुविधाओं (order to improve basic facilities in schools) के लिए वित्तीय अनुमति और देरी हो सकती है उसको छोड़कर जो अतिआवश्यक और जल्द हो सकती है उनका समाधान करवाया जाए. उन्होंने कोर्ट को कहा कि जैसे शौचालय की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, चारदीवारी का जीर्णोद्धार कार्य और खेल उपकरणों को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए.

पढ़ें. Rajasthan High court : सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक का चयन माना अवैध, अधिकारियों को किया तलब

इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दे. इसके अलावा स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मिल में भोजन की गुणवत्ता घटिया होने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए. इस पर कोर्ट ने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ तीन महीनों में कम से कम तीन स्कूलों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है. विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य नहीं करने पर कहा कि अक्टूबर महीने तक समिति के कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के साथ औचक निरीक्षण रिपोर्ट भी पेश की जाए.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में (Rajasthan High Court) स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट मांगी है. जो सुविधाएं तत्काल दी जा सकती है उसमें सकारात्मक कदम उठाने के निर्देश देते हुए अक्टूबर महीने में रिपोर्ट तलब की है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोक कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष लीगल एड एडं अवयेरनेस कमेटी एनएलयू जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट की ओर से 14 जुलाई 2022 को पारित आदेश की पालना में अतिरिक्त शपथ पत्र एएजी पंकज शर्मा की ओर से पेश किया गया. इस पर न्यायमित्र राजवेन्द्र सारस्वत ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिन सुविधाओं (order to improve basic facilities in schools) के लिए वित्तीय अनुमति और देरी हो सकती है उसको छोड़कर जो अतिआवश्यक और जल्द हो सकती है उनका समाधान करवाया जाए. उन्होंने कोर्ट को कहा कि जैसे शौचालय की सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, चारदीवारी का जीर्णोद्धार कार्य और खेल उपकरणों को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए.

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इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दे. इसके अलावा स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मिल में भोजन की गुणवत्ता घटिया होने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए. इस पर कोर्ट ने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ तीन महीनों में कम से कम तीन स्कूलों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है. विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य नहीं करने पर कहा कि अक्टूबर महीने तक समिति के कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के साथ औचक निरीक्षण रिपोर्ट भी पेश की जाए.

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